scriptनाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष की सश्रम सजा | Three years rigorous imprisonment for the accused of molesting a minor | Patrika News

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष की सश्रम सजा

locationहोशंगाबादPublished: Oct 08, 2021 01:47:00 pm

Submitted by:

devendra awadhiya

नाबालिग से छेड़छाड़ एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को धारा 452, 354 आईपीसी में दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष की सश्रम सजा

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष की सश्रम सजा

होशंगाबाद. एक नाबालिग से छेड़छाड़ एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने अभियुक्त धमा उर्फ धर्मेंद्र पिता राजू कुचबंदिया (24) निवासी आदमगढ़ कॉलोनी को धारा 452, 354 आईपीसी में दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। पास्को एक्ट में भी एक वर्ष की सजा सुनाई गई है। प्रकरण में शासन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि 23 जून 2020 को करीब दोपहर 1 बजे नाबालिग अपने घर पर अकेली थी, तभी आरोपी धम्मा कुचबंदिया घर के बाहर लगे लोहे के गेट को खोलकर घर के अंदर आ गया और बुरी नियत से छेड़छाड़ की। उठाकर ले जाने और शादी करने की धमकी दी। पीडि़ता के चिल्लाने पर माता-पिता कमरे के अंदर से बाहर आए। उन्हें देखकर आरोपी भागने लगा और बोलकर गया कि थाने में रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देगा। आरोपी नाबालिग को 1 साल से शादी करने के लिए परेशान कर रहा था। जिससे वह मानसिक रूप से प्रताडि़त थी। जिसकी रिपोर्ट पीडि़ता ने पुलिस थाना में की। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र कोर्ट में पेश किया। विद्वान न्यायाधीश ने अभियोजन के साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए आरोपी को दोषसिद्ध पाकर उक्त सजा से दंडित किया।

पूर्व थाना प्रभारी गुर्जर पर रेप के आरोपी की जांच सीआईडी करेगी
होशंगाबाद. थाना रामपुर गुर्रा के पूर्व थाना प्रभारी उप निरीक्षक पर एक महिला व्दारा महिला थाना में दर्ज कराए गए रेप के केस के मामले की जांच अब सीआईडी करेगी। आरोपी के परिजनों की मांग पर यह आदेश पुलिस मुख्यालय से जारी हुए हैं। महिला थाना की जांच से आरोपी के परिजन संतुष्ट नहीं थे। डीजीपी से आदेश के बाद एसपी गुरुकरण सिंह ने मामले की डायरी महिला थाना से सीआईडी को भेज दी है। बता दें कि केस दर्ज होने के बाद से आरोपी राजन सिंह गुर्जर लगातार फरार चल रहा है। महिला थाना पुलिस तमाम प्रयासों व दबिश के बाद भी उसे भोपाल, शिवपुरी और इटारसी से गिरफ्तार नहीं कर पाई है। गिरफ्तारी के लिए एसपी ने आरोपी पर 5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ है। महिला थाना ने पीडि़त महिला की रिपोर्ट पर बीते 10 अगस्त को प्रकरण दर्ज किया था।
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