पत्नी से अवैध संबंध के शक में हत्या करने वाले को आजीवन कारावास होशंगाबाद. सत्र न्यायाधीश चंद्रेश कुमार खरे ने हत्या के मामले में दोषी पाते हुए आरोपी मकरंद सिंह ठाकुर निवासी प्रधान मोहल्ला शोभापुर को आजीवन कारावास और 10 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी के नाबालिग बेटे पर अभी बाल न्यायालय में सुनवाई चल रही है। शासन की ओर से पैरवी कर रहे शैलेंद्र गौर ने बताया कि मकरंद ने अपने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर कलेक्टर बंगले के पास कुल्हाड़ी मारकर 26 जून 2018 को हत्या की थी। मकरंद की पत्नी मृतक रमेश परिहार के घर पर खाना बनाने का काम करती थी। मकरंद को शक था कि उसकी पत्नी के साथ रमेश के संबंध हैं। इसी वजह से दोनों के बीच विवाद होता था। इसी बात को लेकर पिता-पुत्र ने रमेश की हत्या कर दी।
ट्रक की टक्कर से मौत, ड्राइवर को दो साल की सजा
होशंगाबाद. न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा ट्रक से टक्कर मारकर घटना को अंजाम देने वाले ड्राइवर धर्मवीर उर्फ पप्पू निवासी भोपाल को दो वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अरुण पठारिया ने बताया कि 16 अक्टूबर 2015 को ग्राम सावलखेड़ा-रोहना के बीच आइसर ट्रक चालक ने एतेन्द्र आहत, अनिल उर्फ गब्बर व मनोज को टक्कर मार दी थी। जिसमें एतेन्द्र की मृत्यु हो गई थी, अनिल व मनोज गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
होशंगाबाद. न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा ट्रक से टक्कर मारकर घटना को अंजाम देने वाले ड्राइवर धर्मवीर उर्फ पप्पू निवासी भोपाल को दो वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अरुण पठारिया ने बताया कि 16 अक्टूबर 2015 को ग्राम सावलखेड़ा-रोहना के बीच आइसर ट्रक चालक ने एतेन्द्र आहत, अनिल उर्फ गब्बर व मनोज को टक्कर मार दी थी। जिसमें एतेन्द्र की मृत्यु हो गई थी, अनिल व मनोज गंभीर रूप से घायल हो गए थे।