scriptफिरौती मांगने बारह साल पहले की थी हत्या, अब भिंड से गिरफ्तार हुए दो आरोपी | Young man murdered 12 years ago, 2 accused arrested | Patrika News

फिरौती मांगने बारह साल पहले की थी हत्या, अब भिंड से गिरफ्तार हुए दो आरोपी

locationहोशंगाबादPublished: Dec 12, 2019 11:56:50 am

Submitted by:

sandeep nayak

आरोपियों ने सागर में गोली मारकर की थी पुरानी इटारसी के दीपू महाला की हत्या

फिरौती मांगने बारह साल पहले की थी हत्या, अब भिंड से गिरफ्तार हुए दो आरोपी

फिरौती मांगने बारह साल पहले की थी हत्या, अब भिंड से गिरफ्तार हुए दो आरोपी

इटारसी/बारह साल पहले पुरानी इटारसी के एक युवक की सागर में गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को भिंड से गिरफ्तार किया है। हत्या में ६ आरोपी थे। जिसमें से दो पहले गिरफ्तार हो चुके थे जो न्यायालय से बरी भी हो चुके है। दो आरोपी अब भी फरार हैं पुलिस ने भिंड जिले के टोला गांव निवासी राजकुमार पिता मुन्नालाल उपाध्याय उम्र ४४ वर्ष को गिरफ्तार किया है। आरोपी भिंड को न्यायालय में ही प्रस्तुत कर फिर प्रोटेक्शन वांरट पर इटारसी लाया गया है। मामले के आरोपी परमसुख बंशकार को भिंड पुलिस ने १२ बोर की बंदूक के साथ घूमते पकड़ाया था।

फिरौती मांगने से पहले ही कर दी हत्या
आरोपी 12 मई 2008 को अपहरण के बाद दीपू को एक चार पहिया वाहन से सागर मालथौन के रास्ते झांसी ले जा रहे थे। दीपू रास्ते में बार-बार चिल्ला रहा था, इससे परेशान होकर आरोपियों ने सागर के पास पहाड़ के झिकरी घाट पर दीपू की गोली मारकर हत्या कर दी थी और पहाड़ पर उसकी लाश फेंक दी थी। बाद में सागर पुलिस ने पहाड़ पर मिली लाश को बरामद किया। लाश के पास मिले परिचय पत्र के आधार दीपू की शिनाख्त हुई थी।
ग्रामीणों ने पुलिस को घेरा
इटारसी पुलिस के अनुसार आरोपी राजकुमार उपाध्याय टोला गांव का सरपंच बन चुका है। जब उसे पकडऩे घेराबंदी की गई तो ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। टीआई आरएस चौहान ने बताया कि गांव वालों के विरोध को देखते हुए आरोपी के लिए भिंड के कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद प्रोटेक्शन वारंट पर उसे इटारसी लेकर आए हैं। चौहान के अनुसार यह बड़ा मामला था और क्राइम मीटिंग में हमेशा ही उठता था इसलिए मामले पर कई दिनों से नजर थी।

भिंड में पकड़ा चुका है परमसुख बंशकार
मामले के आरोपी परमसुख बंशकार को भिंड पुलिस ने 12 बोर की बंदूक के साथ घूमते पकड़ाया था। इस पर आम्र्स एक्ट का मुकादमा दर्ज कर पूछताछ की गई तो उसने 2008 में की गई हत्या के मामले में शामिल होने के बात कबूल की है। इसके बाद इटारसी पुलिस को राजकुमार उपाध्याय के बारे में जानकारी मिली। अभी इस मामले में नरेंद्र भारद्वाज और विनय पिता रामबिहारी फरार हैं। जबकि नरेश भारद्वाज और शैलेंद्र भारद्वाज न्यायालय से बरी हो चुके हैं।
यह है पूरा मामला
पुरानी इटारसी निवासी दीपू उर्फ कुलदीप महाला की दोस्ती भिंड निवासी नरेंद्र भारद्वाज, शैलेंद्र भारद्वाज और नरेश भारद्वाज से थी। तीनों आरोपी आपस में भाई थे। आरोपियों के पिता आबकारी विभाग में थे। यह तीनों भाई तत्कालीन समय में पुरानी इटारसी में रहकर पढ़ाई करते हुए नौकरी खोज रहे थे। इसी बीच तीनों की दोस्ती दीपू से हुई। बाद में दीपू और आरोपी किसी काम में पार्टनर हो गए। परिवार के इकलौते बेटे दीपू से मिलकर आरोपियों की नियत बिगड़ गई और उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से दीपू का अपहरण कर लिया था। इस वारदात में तीनों भाइयों के साथ भिंड के राजकुमार उपाध्याय, परमहंस बंशकार और विनय पिता रामबिहारी भी शामिल थे। नरेश भारद्वाज और शैलेंद्र भारद्वाज की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है जो बरी भी हो चुके हैं।
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