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Coronavirus देश के किसी भी व्यक्ति के लिए पंजाब में घुसना आसान नहीं, पढ़ लें नियम

locationहोशियारपुरPublished: Jul 04, 2020 07:35:02 pm

Submitted by:

Bhanu Pratap

पंजाब आने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार की नई एडवाइजरी, सात जुलाई से लागू
सबको होगी डॉक्टरी जांच,ई पंजीकरण जरूरी, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को एकांतवास अनिवार्य

चंडीगढ़। कोविड -19 के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजऱ पंजाब सरकार द्वारा राज्य में दाखि़ल होने वाले सभी व्यक्तियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। यह एडवाइजरी सात जुलाई, 2020 से लागू होगी।

डॉक्टरी जांच की जाएगी
एडवाइजरी में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कोई बड़ा या नाबालिग जो यातायात के किसी भी मार्ग जैसे सड़क, रेल या हवाई यात्रा के ज़रिये आ रहा है, पंजाब में दाखि़ल होने पर डॉक्टरी जांच की जाएगी। ऐसे व्यक्ति को पंजाब के लिए अपनी यात्रा शुरू करने से पहले किसी भी ढंग ख़ुद को ई -रजिस्टर करना होगा।
यहां करें पंजीकरण

अगर व्यक्ति सडक़ यात्रा के द्वारा अपने निजी वाहन पर आ रहा है तो उसको अपने मोबाइल फ़ोन पर कोवा ऐप डाउनलोड करना होगा। अपने समेत यात्रा के दौरान उसके साथ मौजूद परिवार के हर सदस्य को रजिस्टर करना होगा। ई-रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करके अपने वाहन के आगे वाले शीशे पर लगानी होगी। अगर व्यक्ति सार्वजनिक यातायात या रेल या हवाई यात्रा के द्वारा आ रहा है तो उसको मोबाइल पर यह स्लिप अपने पास रखनी होगी। https://cova.punjab.gov.in/registration पोर्टल पर लॉगइन करके यात्रा के दौरान अपने साथ मौजूद सभी पारिवारिक सदस्यों समेत स्वयं की ई -रजिस्ट्रेशन करनी होगी।
मौके पर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी

अगर पंजाब आने वाला कोई यात्री नियमों का पालन नहीं करता तो पंजाब में दाखि़ल होने पर उसको बार्डर, रेल, एयरपोर्ट चेक पोस्ट में पंजाब सरकार की टीम के साथ सहयोग करने के लिए कहा जायेगा। प्रक्रिया मौके पर पूरी की जायेगी। उक्त प्रक्रिया में ज़्यादा समय लग सकता है, इसलिए पंजाब आने वाले लोगों की सुविधा के लिए हिदायतों का पालन करने की अपेक्षा की गई है।
रोज कॉल करें, एकांतवास में रहें

अक्सर आने -जाने वाले यात्रियों को छोड़ कर पंजाब आने वाले सभी व्यक्तियों को राज्य में दाखि़ल होने के बाद 14 दिनों के स्व-एकांतवास में रहना होगा। इस समय के दौरान उनको अपने स्वास्थ्य की स्थिति संबंधी कोवा ऐप पर रोज़मर्रा का अपडेट करना होगा या 112 पर रोज कॉल करनी होगी। अगर वह महसूस करते हैं कि उनमें कोविड -19 लक्षण पैदा हो रहे हैं तो उनको तुरंत 104 पर कॉल करनी होगी। अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को पहले 7 दिन संस्थागत एकांतवास और अगले 7 दिन घरेलू एकांतवास में रहना होगा। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति दंडात्मक कार्यवाही के लिए जि़म्मेदार होगा।

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