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कोरोनावायरस से परेशान पंजाब के नागरिकों के लिए बड़ी घोषणा

locationहोशियारपुरPublished: May 19, 2020 07:54:56 pm

Submitted by:

Bhanu Pratap

हाउस टैक्स की बकाया राशि अदा करने की अवधि 30 जून, 2020 तक बढ़ाई गई
दस प्रतिशत की दर से छूट के साथ अब मूल राशि एकमुश्त जमा करवा सकते हैं पानी व सीवरेज शुल्क की वसूली के लिए ओटीएस के अंतर्गत समय सीमा भी बढ़ाई

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चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने राज्य के नागरिकों को कोविड-19 महामारी के फैलाव के कारण होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए 30 जून, 2020 तक बिना किसी जुर्माने के बकाया हाउस टैक्स या संपत्ति कर का भुगतान करने की समय सीमा को बढ़ाने का फैसला किया है। इसी तरह राज्य की शहरी स्थानीय निकायों में जल और सीवरेज चार्ज की वसूली के लिए एकमुश्त नीति के तहत समय सीमा को भी 30 जून, 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इसका खुलासा स्थानीय निकाय मंत्री श्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने आज यहां जारी एक प्रेस बयान में किया।
तीन महीने के अंदर जमा कराएं
स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने यह निर्णय राज्य के नागरिकों को राहत देने के लिए लिया है, जो वर्तमान में कोरोनोवायरस के खि़लाफ़ इस युद्ध में आगे आकर जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई नीति के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो हाउस टैक्स या संपत्ति टैक्स, इनमें से कोई भी, जमा कराने में विफल रहे, इस अधिनियम के तहत अब मूलधन का एकमुश्त निपटारा 10 प्रतिशत की रियायती दर के साथ 30 जून, 2020 तक करवा सकते हैं।
स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि जो व्यक्ति 30 जून, 2020 तक हाउस टैक्स या संपत्ति टैक्स जमा करने में विफल रहते हैं, वे मूलधन की राशि के साथ दस प्रतिशत की दर से जुर्माने के साथ निर्धारित अवधि के बाद अगले तीन महीने के अंदर जमा करवा सकते हैं।
पानी और सीवरेज शुल्क जमा करने की तारीख भी बढ़ी
श्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने कहा कि वे व्यक्ति जो उपरोक्त राशि को उपरोक्त अवधि और तरीके के अनुसार जमा करने में विफल रहते हैं, वे निर्धारित तारीख के बाद बकाया राशि पर अठारह प्रतिशत की ब्याज दर सहित देय राशि पर बीस प्रतिशत की दर से जुर्माना देना होगा। इसके अलावा राज्य की शहरी स्थानीय निकायों में पानी और सीवरेज शुल्क की वसूली के लिए एकमुश्त नीति की समय सीमा को भी 30 जून, 2020 तक बढ़ा दिया गया है। श्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने आगे कहा कि यह विस्तार उस समय की समाप्ति से शुरू होगा जब अधिसूचना दिनांक 12 फरवरी, 2020 की अनुमति दी गई थी। श्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने कहा कि इस संबंध में अधिसूचनाएं पहले ही जारी की जा चुकी है।
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