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सड़क किनारे से खरीदा हेलमेट पहनना पड़ सकता है महंगा, भरना पड़ेगा जुर्माना

Published: Aug 01, 2020 06:05:16 pm

Submitted by:

Soma Roy

BSI Helmet Will Be Compulsory : परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी किया गया नोटिफिकेशन, अब बीएसआई वाला हेलमेट पहनना जरूरी
नए नियम अगले साल मार्च से लागू किए जाएंगे

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BSI Helmet Will Be Compulsory

नई दिल्ली। सड़क दुर्घटनाओं (Accidents) पर लगाम लगाने और लोगों की सुरक्षा को ध्यन में रखते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) की ओर से नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब दो पहिया वाहन चालकों को सड़क किनारे मिलने वाले लोकल हेलमेट (Local Helmet) पहनने पर जुर्माना (Penalty) भरना पड़ेगा। इस सिलसिले में मंत्रालय की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नए रूल्स के अनुसार अब BIS मानक वाले हेलमेट अनिवार्य होगा।
नई गाइडलाइन (New Guideline) के तहत हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को क्वॉलिटी स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी देने के लिए प्रत्येक हेलमेट पर बीआईएस विनियम, 2018 के मानकों का पालन करना होगा। इसके लिए हेलमेट पर मानक चिंह भी प्रिंट करना होगा। अगर कंपनी हेलमेट को निर्यात किए भेज रही है तो इस पर हॉलमार्क जरूरी नहीं होगा। क्योंकि ये विदेशी खरीदार की मांग और जरूरत के आधार पर मैन्युफैक्चरिंग की जाएंगी।
वहीं लोकल हेलमेट की मैन्युफैक्चरिंग पर जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है। ये सभी नियम 1 मार्च 2021 से लागू किए जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति इन प्रावधानों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ बीआईएस अधिनियम 2016 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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