scriptनौकरी वालों के लिए बड़ी खबर! खत्म होगा ग्रेच्युटी का नियम | Central govt approves to remove gratuaty benefit to employees | Patrika News

नौकरी वालों के लिए बड़ी खबर! खत्म होगा ग्रेच्युटी का नियम

Published: Oct 16, 2020 07:50:29 am

अगले साल से पांच साल में ग्रेच्युटी का नियम खत्म हो सकता है।

gratuaty rule in private jobs
नौकरी करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। श्रम सचिव अपूर्वा नंदा का कहना है कि अगले साल से पांच साल में ग्रेच्युटी का नियम खत्म हो सकता है। केन्द्र की ओर से लाए गए चारों लेबर कोड एक अप्रैल, 2021 से एक साथ लागू हो सकते हैं। संसद के बीते सत्र में ही इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड को मंजूरी दी गई है। वेज कोड को 2019 में ही मंजूरी मिल गई थी। सरकार ने 44 सेंट्रल लेबर एक्ट को मिलाकर इन चारों कोड को तैयार किया है। लेबर कोड को लागू करने के लिए ड्राफ्ट रूल्स का काम शुरू हो गया है।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कॅरियर के शानदार अवसर, कमाएंगे लाखों करोड़ों

Govt Jobs: UPSC सहित इन विभागों में निकली हजारों नौकरियां, जल्दी ऐसे करें आवेदन

क्या है ग्रेच्युटी का रुल
दरअसल जो कर्मचारी किसी एक कंपनी में पांच वर्ष से अधिक काम कर लेते हैं। उन्हें कंपनी छोड़ने पर प्रति वर्ष 15 दिन के हिसाब से पैसा मिलता है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति ने पांच वर्ष काम किया है तो कंपनी प्रति वर्ष 15 दिन के हिसाब से उसे पांच वर्ष में कुल 75 दिन (लगभग ढाई महीने) का अतिरिक्त भुगतान करेगी। इसी राशि को ग्रेच्युटी कहा जाता है। यह एक तरह से व्यक्ति को एक एक्स्ट्रा राशि की तरह दिया जाता है ताकि उसे कुछ आर्थिक सहायता मिल सके। नए लेबर कोड में इसी ग्रेच्युटी को खत्म किए जाने की सिफारिश की गई है।
और भी कई नियम बदले सरकार ने
इसके साथ ही सरकार ने कई अन्य नियमों को भी बदल दिया है। सौ कर्मचारियों के कम स्टॉफ वाले संस्थान को कर्मचारी हटाने के लिए अप्रुवल की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही लेबर लॉ में भी काफी हद तक कॉर्पोरेट्स और व्यापारियों के हित में रिलेक्सेशन दिया गया है। इन सभी का सबसे बड़ा असर प्राइवेट जॉब्स व व्यावसायिक संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों पर होगी।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो