देशभर में देखा जाता है कि कई लोग लुंगी-बनियान पहनते हैं। वहीं ट्रक ड्राइवर्स भी इस लिस्ट में शामिल हैं।
लखनऊ के एएसीपी ट्रैफिक पूर्णेंदु सिंह के मुताबिक, ड्रेस कोड 1939 से MV Act का हिस्सा है।
साल 1989 में इसमें 500 रुपये का चालान जोड़ा गया था।
लेकिन अब अगर कोई भी ड्रेस कोड का पालन नहीं करता है तो ऐसे में उस पर 2 हजार रुपये का फाइन लगेगा।
रिपोर्ट के मुताबिक, अब ड्राइवर्स को फुल पैंट के साथ कमीज या फिर टी-शर्ट पहनकर गाड़ी चलानी होगी। ये नियम स्कूल की गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर्स पर भी लागू होता है।