33 वर्षीय मोहम्मद इब्राहिम सिद्दिकी ने अंजली जैन से शादी करने के लिए हिंदू धर्म अपनाकर आर्यन आर्या बन गया। लेकिन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आर्यन के पक्ष में फैसला नहीं सुनाया। जिसके बाद आर्यन ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। आर्यन की याचिका पर कार्यवाही करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और यमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़़ की पीठ ने पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ सरकार से जवाब मांगा है। आर्यन ने अंजली के परिजनों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे अंजली की बगैर अनुमति के उसकी आज़ादी पर लगाम लगा दी है। इतना ही नहीं आर्यन को अंजली के परिजनों के साथ-साथ समाज के कट्टरपंथी लोग धमकी दे रहे हैं।
हाई कोर्ट ने अंजली के घर वालों को निर्देश दिए थे कि वे उसे या तो अपने साथ रखें या फिर किसी हॉस्टल में रहने का प्रबंध कराएं। जबकि अंजली की उम्र 23 साल है और वह बालिग है। इतना ही नहीं अंजली ने अपनी मर्ज़ी से ही आर्यन से शादी भी की थी। जानकारी के मुताबिक अंजली ने रायपुर के एक आर्य समाज मंदिर में 25 फरवरी, 2018 को इब्राहिम से आर्यन बने 33 साल के शख्स से शादी की थी।