Krishi card scheme
योजना का उद्देश्य :(i) कृषि कार्यकलापों के लिए अल्पावधि कार्यशील पूंजी यथा खाद, बीज, कीटनाशक, दवाइयाँ इत्यादि एवं सम्बध्द कृषि कार्यकलापों के लिए कार्यशील पूँजी के साथ-साथ शिक्षा, घरेलू वस्तुओं की खरीद, चिकित्सा व्यय आदि घरेलू जरूरतों के लिए (ii) कृषकों की मीयादी ऋण आवश्यकताओं एवं गैर संस्थागत ऋण प्रदान करने वालों से किसानों द्वारा लिए गए ऋण के भुगतान हेतु ऋण प्रदान करना ।
PM-SYM: 15 हजार रुपये से कम है सैलरी तो हर साल मिलेंगे 36 हजार रुपये, ऐसे उठाएं लाभ
पात्रता:
प्रगतिशील शिक्षित एवं अशिक्षित किसान, जो स्वामी काश्तकार, भूमि किराएदार, पट्टेदार अथवा अलॉटी किसान हैं तथा जिनके पास लिखित में भूमि जोतने का अधिकार है, कार्ड लेने के पात्र हैं । मौखिक भूमि किराएदार भी ऋण के पात्र हैं यदि भूमि के स्वामी सहऋणी बनने के लिए सहमत हों एवं स्वयं सहायता समूह बनाकर कार्ड प्राप्त कर सकते हैं ।
ऋण सीमा : अधिकतम 10 लाख रुपये ।
सीमा निर्धारण :ऋण सीमा मीयादी ऋण के लिए और कृषि तथा अन्य सहायक कार्यकलापों के लिए,फसल उत्पादन के लिए, उपभोक्ता जरूरतों के लिए तथा सहायक गतिविधियों के लिए इत्यादि । अधिकतम 5 लाख रुपये फसल उत्पादन/उपभोग आवश्यकताएं एवं संबध्द कार्यकलापों, कार्यशील पूंजी हेतु । गैर संस्थागत ऋण देने वालों से ऋणग्रस्तता से राहत दिलाने के लिए 50,000/- रुपये की राहत सहित अधिकतम 10 लाख रुपये की अधिकतम ऋण सीमा के अंतर्गत आवश्यकता आधारित मीयादी ऋण । विभिन्न कार्डों के लिए ऋण सीमा निचे दी गई है।
कार्ड और उसके लिए अधिकतम ऋण सीमा
(i) विकास कार्ड (नीला)- 50,000/- रु. तक
(ii) भाग्यवान कार्ड (लाल) -50,000/- रु. से अधिक एवं 3 लाख रु. तक
(iii) सर्वोत्तम कार्ड (हरा) – 3 लाख रु. से अधिक एवं 5 लाख रु. तक
(iv) स्वर्ण कार्ड (भूरा)- 5 लाख रु. से अधिक एवं 10 लाख रु. तक
ऋण सीमा 1000/- रुपये के गुणकों में निर्धारित की जाती है ।
पशुपालन में करियर तलाश रहे युवाओं के लिए बेहतरीन डेयरी योजनाएं, जानें पूरी डिटेल्स
मार्जिन :
ऋण की राशि के अनुसार मार्जिन
(i) 2 लाख रु. तक- कुछ नहीं
(ii) 2 लाख रु. से अधिक एवं 5 लाख रु. तक- 10%
(iii) 5 लाख रु. से अधिक- 25%
प्रतिभूति :
(i) 50,000/- रु. की ऋण सीमा के लिए फसलों/चल संपत्ति का दृष्टिबंधन ।
(ii) 50,000/- रु. से अधिक के ऋण पर फसलों/चल संपत्ति का दृष्टिबंधन एवं भूमि पर प्रभार/बंधक, अथवा मीयादी जमाराशियां/राष्ट्रीय बचत पत्र/किसान विकास पत्र आदि तरल प्रतिभूतियों का प्रभार/गृहणाधिकार ताकि ऋण सीमा पर्याप्त सुरक्षित रहे अथवा तृतीय पार्टी गारंटी ।
ब्याज दर :
भारतीय रिज़र्व बैंक/बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित ब्याज दर लागू होगी ।
कार्ड जारी करना :ऋण सीमा के निर्धारण एवं दस्तावेजों से संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद किसानों को पीएनबी कृषि कार्ड जारी किया जाएगा जो पांच वर्षों के लिए वैध होगा । ऋण सीमा तथा लेनदेन का हिसाब रखने के लिए पासबुक जारी की जाती है ।
कार्डों का उपयोग :कार्ड जारी करने वाली शाखा के अलावा, उसी जिले में स्थित हमारे बैंक की अन्य शाखाएं भी कार्ड को स्वीकार कर 3,00,000/- रु. तक नकद भुगतान करेगी (फसल ऋण/उपभोक्ता ऋण के लिए स्वीकृत सीमा) ।
कार्ड जारी करने के लिए सेवा प्रभार :कृषि कार्ड जारी करने और कार्ड बदलने के लिए मात्र 50/- रु. प्रति कार्ड लिया जाता है ।
खाता खोलना :किसानों का संयुक्त नाम से खाता खोलने की अनुमति दे दी गई है । यद्यपि, दूसरे सहऋणी के द्वारा दिए गए अधिकार पत्र के आधार पर पहले उधारकर्ता को कार्ड जारी किया जा सकता है ।
वितरण : सम्पूर्ण(भुगतान) नकदी ऋण सीमा नकद वितरित की जायेगी ।
पुनर्भुगतान :
(i) फसल उत्पादन और उपभोक्ता ऋण के लिए नकदी ऋण सीमा ‘फसल उगने’ की हार्वेस्टिंग/मार्केटिंग अवधि के अनुसार 12/18 महीने में चुकाई जायेगी ।
(ii) सम्बध्द कार्यकलापों के लिए कार्यशील पूंजी सीमा 12 माह में समायोजित की जायेगी ।
(iii) मीयादी ऋण का 5 वर्षों में भुगतान किया जाना है । यह 5 वर्षों से अधिक भी हो सकती है, यदि सम्बध्द योजना में लम्बी चुकौती अवधि प्रदान की गई है ।
व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा :
70 वर्ष तक की आयु के सभी कार्डधारक किसान व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पालिसी के अंतर्गत शामिल किये जाते हैं। दुर्घटना की वजह से मृत्यु/सम्पूर्ण अपंगता/दो हाथ/पाँव अथवा दो ऑंखों की क्षति होने पर 50,000/- रु. तक का जोखिम एवं एक हाथ/पांव अथवा एक आंख की क्षति होने पर 25,000/- रु. तक का जोखिम शामिल किया जाएगा। वार्षिक प्रीमियम 15/- रु. प्रति कार्डधारक है । इस योजना के तहत दावा प्रक्रिया काफी सरल है।