ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किए जा सकते हैं। डीएल बनवाने के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/sarathiservice/newLLDet.do पर जाना होग। यहां ड्राइविंग लाइसेंस ‘अप्लाई ऑनलाइन’ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद मांगी गई जानकारी भरकर फॉर्म सबमिट करना होगा। डीएल बनवाने के लिए सरकार से निर्धारित एक तय शुल्क भी जमा करना पड़ता है। अगर आप लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको 200 रुपए फीस भरनी होगी। वहीं इसे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस में अपग्रेड कराने के लिए आपको 200 रुपए और चुकाने होंगे।
डीएल के लिए आवेदन करने पर आपको रेजिडेंस प्रूफ यानि स्थाई पते के प्रमाण के लिए वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली व टेलीफोन का बिल, हाउस टैक्स की रसीद, राशन कार्ड, सरकारी कर्मचारियों को जारी किए गए ऐड्रेस युक्त आईडी कार्ड, तहसील या डीएम ऑफिस से जारी किया निवास प्रमाण पत्र आदि में से किसी एक की फोटोकॉपी एवं आयु प्रमाण पत्र के तौर पर आप बर्थ सर्टिफिकेट, हाईस्कूल/ 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, सीजीएचएस कार्ड या मजिस्ट्रेट के सामने डेट ऑफ बर्थ का एफिडेविट आईडी प्रूफ मेंपैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि की कॉपी और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी।