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DL बनवाने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने से मिलेगा छुटकारा, इन राज्यों में बढ़ाएं गए स्लॉट

Published: Dec 14, 2020 04:40:53 pm

Submitted by:

Soma Roy

Driving License : चुनिंदा राज्यों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में अब रोजाना 400 डीएल बनाए जाएंगे
कोरोना काल के दौरान मार्च से डीएल बनवाने वालों की संख्या में आई थी कमी

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Driving License

नई दिल्ली। गाड़ी चलाने के लिए वाहन चालक के पास लर्निंग एवं परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस (DL) का होना बेहद जरूरी है। कोरोना काल के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन करने के कारण कार्यप्रणाली काफी धीमी हो गई थी। वेटिंग लिस्ट भी लगातार लंबी होती जा रही थी। व्यवस्था के सामान्य होने पर आरटीओ दफ्तर में लंबी कतारें लगने लगी। ऐसे में डीएल बनवाने में लोगों को होने वाली मशक्कत से राहत देने के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। इसके तहत अब बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश में भी लर्निंग और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के स्लॉट बढ़ा दिए गए हैं। इससे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) में अब हर रोज 400 परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जा रहे हैं।
मालूम हो कि मार्च महीने के बाद से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की संख्या में तेजी से कमी आई थी। महामारी के डर से लोग आरटीओ दफ्तर आने से बच रहे थे। हालात के दोबारा सामान्य होने पर वाहन चालकों की भीड़ पहुंचने लगी है। इसी के चलते जुलाई में 50-50 लर्निंग व परमानेंट लाइसेंस बनाने का स्‍लॉट तय किया गया था। बाद में इसे 150 और 300 कर दिया गया था। अब इसकी संख्या बढ़ाकर 400 कर दी गई है।
डीएल के लिए कैसे करें आवेदन
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किए जा सकते हैं। डीएल बनवाने के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/sarathiservice/newLLDet.do पर जाना होग। यहां ड्राइविंग लाइसेंस ‘अप्लाई ऑनलाइन’ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद मांगी गई जानकारी भरकर फॉर्म सबमिट करना होगा। डीएल बनवाने के लिए सरकार से निर्धारित एक तय शुल्क भी जमा करना पड़ता है। अगर आप लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको 200 रुपए फीस भरनी होगी। वहीं इसे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस में अपग्रेड कराने के लिए आपको 200 रुपए और चुकाने होंगे।
इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
डीएल के लिए आवेदन करने पर आपको रेजिडेंस प्रूफ यानि स्थाई पते के प्रमाण के लिए वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली व टेलीफोन का बिल, हाउस टैक्‍स की रसीद, राशन कार्ड, सरकारी कर्मचारियों को जारी किए गए ऐड्रेस युक्‍त आईडी कार्ड, तहसील या डीएम ऑफिस से जारी किया निवास प्रमाण पत्र आदि में से किसी एक की फोटोकॉपी एवं आयु प्रमाण पत्र के तौर पर आप बर्थ सर्टिफिकेट, हाईस्‍कूल/ 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, सीजीएचएस कार्ड या मजिस्‍ट्रेट के सामने डेट ऑफ बर्थ का एफिडेविट आईडी प्रूफ मेंपैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि की कॉपी और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी।
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