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डेटिंग साइट ने नहीं ढूंढा अमीर ब्वॉयफ्रेंड, कोर्ट पहुंच गई महिला, मिला लाखों रुपए का हर्जाना

locationमुंबईPublished: Oct 26, 2020 02:37:48 pm

Submitted by:

Shaitan Prajapat

आजकल जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। पहले के तरह किसी चीज के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता है। आज जो चीज चाहिए वो एक ऑर्डर पर आपके सामने हाजिर है। इस प्रकार इंसान अपने पार्टनर के लिए डेटिंग कपंनियों का सहारा ले रहा है। कई बार सुनने को मिलता है कि डेटिंग कंपनी के लिए कई लोगों लाखों रुपए का चूना भी लग जाता है।

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आजकल जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। पहले के तरह किसी चीज के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता है। आज जो चीज चाहिए वो एक ऑर्डर पर आपके सामने हाजिर है। इस प्रकार इंसान अपने पार्टनर के लिए डेटिंग कपंनियों का सहारा ले रहा है। कई बार सुनने को मिलता है कि इस कंपनी के लिए कई लोगों लाखों रुपए का चूना भी लग जाता है। आज आप को एक ऐसी महिला के बारे में बता रहे है जो डेटिंग साइट के खिलाफा कोर्ट पहुंच गई। इंग्लैंड की एक महिला ने डेटिंग साइट पर आरोप लगाया है कि उनको अमीर ब्वॉयफ्रेंड नहीं मिला। इसलिए महिला ने हाईकोर्ट में केस कर इसके बदले में लाखों रुपए का हर्जाना मांगा है।

अमीर ब्वॉयफ्रेंड नहीं ढूंढ पाई
दरअसल एक तलाकशुदा युवती लंबे समय से अमीर ब्वॉयफ्रेंड की तलाश कर रही थी। इसके लिए उन्होंने बाकायदा महंगा शुल्क अदा कर एक नामी डेटिंग कंपनी की सदस्यता ली। कई दिन बीत जाने के बाद भी डेटिंग कंपनी उसके लिए अमीर पार्टनर नहीं ढूंढ पाई। इससे नाराज होकर युवती ने हाईकोर्ट में केस कर दिया और लाखों रुपए का हर्जाना मांगा है।

 

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10 लाख रुपए में ली थी मेंबरशिप
चेल्सिया की रहने वाली तीन बच्चों की मां 47 वर्षीय टेरेजा बुर्की ने 2013 में नाइटब्रिज (सेंट्रल लंदन) स्थित डेटिंग कंपनी सेवंटी-थर्टी की प्रीमियम मेम्बरशिप ली थी। इसके लिए उन्होंने 12 हजार 600 यूरो यानी करीब 10 लाख रुपए कंपनी को दिए थे। टेरेजा ने दौलतमंद और विदेश यात्राएं पसंद करने वाले व्यक्ति को उनका पार्टनर चुनने के लिए कहा था। इसके साथ ही उन्होंने चौथे बच्चे के बारे में प्लानिंग करने की इच्छा भी जाहिर की थी।
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कोर्ट ने लगाया 14 लाख रुपए का जुर्माना
कोर्ट के अनुसार, एजेंसी के एमडी लेमेर्स थॉमस ने अपनी वेबसाइट पर अनलिमिटेड मैच मेकिंग और काफी पुरुषों के सक्रिय होने का वादा किया था। लेकिन वह पूरा नहीं कर सका। टेरेजा ने आरोप लगाया कि वेबसाइट पर सिर्फ 100 प्रोफाइल मौजूद थीं, जो उनकी डिमांड पर खरी नहीं उतरीं। युवती की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने एजेंसी को धोखाधड़ी और सही जानकारी नहीं देने का दोषी करार दिया है। इसके लिए कंपनी पर 18 हजार 100 यूरो यानी करीब साढ़े 14 लाख रुपए का जुर्माना चुकाने का आदेश दिया है।

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