जानिए इस आपात स्थिति से कैसे निपटें.. -यदि आपने रेल यात्रा के लिए ई-टिकट लिया है और ट्रेन में बैठने के बाद आपको पता लगा कि टिकट खो गया है तो आप टिकट चेकर (टीटीई) को 50 रुपये पेनाल्टी देकर अपना टिकट हासिल कर सकते हैं।
– आपकी ट्रेन छूट गई है तो आप टीडीआर भरकर अपने टिकट के बेस फेयर की 50 फीसदी रकम रिफंड के रूप में पा सकते हैं। ध्यान रखें कि आप तय समय में ही रिफंड के लिए आवेदन कर दें।
-अगर इन सबके बीच आपकी सीट रिजर्व्ड है तो टीटीई अगले दो स्टेशनों तक आपकी सीट किसी और व्यक्ति को नहीं दे सकता। रेल यात्रा में आपके बैठने की जगह से दो स्टेशनों के बाद टीटीई आरएसी टिकट वाले यात्री को यह सीट दे सकता है।
– यदि आप इमरजेंसी में ट्रेन में चढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले टीटीई से टिकट बनाने का अनुरोध करना चाहिए। उस स्थिति में आपसे 250 रुपये पेनाल्टी और यात्रा का किराया लेकर टिकट बना दिया जायेग। इस स्थिति में अगर आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट है तो उससे यह फायदा होगा कि आपसे किराया वसूलते वक्त ट्रेन में बैठने का स्टेशन प्लेटफ़ॉर्म टिकट खरीदने वाले स्टेशन को माना जायेगा। इसमें आपको किराया भी उसी क्लास का देना होगा जिसमें आप सफर कर रहे होंगे।
टिकट कैंसिल के लिए ये है नियम वहीं अगर आप टिकट कैंसिल करने के लिए रेलवे द्वारा टिकट कैंसिलेशन के लिए भी अलग-अलग चार्ज रखा गया है। इसमें समय से लेकर बोगी के हिसाब से रुपये तय किया गया है। अगर आप 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको फर्स्ट ऐसी बोगी में 240, सेकेंड एसी में 200, थर्ड बोगी में 18 और स्लीपर में 60 रुपये का चार्ज देना होगा। बाकी के रुपये रिफंड हो जायेंगे। इसके अलावा अगर आप 12 घंटे से कम समय में कैंसिल कराते हैं तो आपके टिकट चार्ज में से 50 प्रतिशत रुपये की कटौती कर ली जायेगी।