शहर को स्वच्छ रखने का फैसला लिया
इसके पूरक तौर पर घर-घर से कचरा संग्रह, ऑटो-रिक्शा डंपर सुविधा व कम्पोस्ट इकाइयों को भी स्थापित किया गया है परन्तु जनता से उम्मीद के हिसाब से प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। इसके चलते महानगर निगम प्रशासन ने नए नियमों का गठन कर जुर्माने के जरिए शहर को स्वच्छ रखने का फैसला लिया है।वसूला जाएगा जुर्माना
कचरा फैलाने, थूकने, सार्वजनिक स्थलों पर मल-मूत्र विसर्जन करने पर ढ़ाई हजार रुपए, छोटे पैमाने पर कचरा उत्पाद करने वाले घर, दुकानदार कचरा विभाजित करने तथा हस्तांतरित करने में विफल होने पर दस हजार रुपए, भारी पैमाने पर ठोस कचरा उत्पाद करने होटल गीला तथा सूखा कचरा विभाजित करने में विफल होने पर 25 हजार रुपए, भवन का मलबा तथा सामानों को निस्तारण करने में विफल होने पर 40 हजार रुपए, मछली, अंडे व बूचडख़ानों के कचरे को सार्वजनिक तथा अनधिकृत जगह पर फेंकने पर 15 हजार रुपए लगाने के नियम तैयार किए गए हैं।बेंगलूरु की तर्ज पर लगेगा जुर्माना
बेंगलूरु महानगर निगम में जुर्माना लगाने का नियम लागू हैं। यहां भी इसी तर्ज पर ये नियम लागू करने का फैसला लिया है। जनता में जागरूकता फैलाए बिना शहर को साफ-सुथरा रखना सम्भव नहीं है। इस दिशा में सभी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। अनिवार्य तौर पर अब जनता की आपत्तियों को सुनकर, जुर्माना प्रक्रिया लागू करने का फैसला लिया है।
-सुरेश इटनाल, आयुक्त, हुब्बल्ली-धारवाड़ महानगर निगम
885 ब्लैक स्पॉट चिन्हित
यह लगेगा जुर्माना
-सार्वजनिक स्थल पर गंदगी फैलाने पर 2,500 रुपए।-होटल के कचरे का विभाजन करने में विफल होने पर 25 हजार रुपए।
-भवन के मलबे का निस्तारण करने में विफल होने पर 40 हजार रुपए।
-घर, दुकान का कचरा विभाजन करने में विफल होने पर 10 हजार रुपए।
-सार्वजनिक स्थल पर मछली, अंडे व बूचडख़ाने का कचरा फेंकने पर 15 हजार रुपए।