मुआवजा देने में देरी, परिवहन निगम की बस जब्त[typography_font:14pt;” >बेलगावीदुर्घटना मामलों में मुआवजा देने में देरी करने के कारण कर्नाटक राज्य पथ परिवहन निगम की जीन बसों को जिला न्यायालय ने जब्त किया, और आंशिक मुआवजे का भुगतान करने के बाद दो बयों को निभाग को वापस किया है। द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायालय ने राज्य पथ परिवहन निगम को पृथक तीन मामलों में मुआवजा देने का आदेश दिया था परन्तु निगम ने मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया था। इसके चलते न्यायालय ने तीन बसों को जब्त किया था। इसके बाद बुधवार को निगम ने एक मामले के सात लाख रुपए तथा दूसरे मामले के 1.50 लाख रुपए मुआवजा देकर दो बसों को न्यायालय से छुड़वा लिया है। पूरे पैमाने का मुआवजा नहीं देने के कारण एक और बस को न्यायालय ने अपने कब्जे में रखा है। गौरतलब है कि न्यायालय ने दुर्घटना मामले के मुआवजे के तौर पर बैलहोंगल तालुक के होलिहोसुर गांव के महांतेश मेलवंकी को 2.63 लाख रुपए तथा वार्षिक 9 प्रतिशत ब्याज दर के हिसाब से मुआवजा देने का परिवहन निगम को आदेश दिया था। इसी प्रकार बैलहोंगल तालुक इंदिरा नगर की सुशिलव्वा डोंबर ने मुआवजा देने की मांग को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी। इस मामले में अदालत ने 7.85 लाक रुपए वार्षिक 9 प्रतिशत ब्याज लगाकर मुआवजा देने के आदेश दिए थे। एक और मामले में धारवाड़ तालुक के तडकोड़ गांव की रेणुका परदेशी समेत चार जनों ने मुआवजे की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। इस मामले में 8 लाख रुपए मुआवजा देने के परिवहन निगम को अदालत ने आदेश दिए थे।