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11 मामलों के लिए अंतरिम स्थगनादेश

locationहुबलीPublished: May 19, 2022 12:19:25 pm

Submitted by:

Zakir Pattankudi

11 मामलों के लिए अंतरिम स्थगनादेशपुरानी हुब्बल्ली हिंसक मामला

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11 मामलों के लिए अंतरिम स्थगनादेश,11 मामलों के लिए अंतरिम स्थगनादेश

हुब्बल्ली. पुरानी हुब्बल्ली हिंसक प्रदर्शन मामले से संबंधित पुलिस की ओर से दर्ज मामलों में 11 मामलों को उच्च न्यायालय पीठ ने अंतरिम स्थगनादेश जारी किया है।

पुरानी हुब्बल्ली में 16 अप्रेल को हुए हिंसक प्रदर्शन मामले से संबंधित पुरानी हुब्बल्ली थाना समेत आसपास के इलाकों में उत्पात मचाने के आरोप में पुलिस ने 157 जनों के खिलाफ 12 मामलों को दर्ज किया था। एक ही मामले से संबंधित पुलिस ने कई शिकायतों को दर्ज किया है, जो उचित नहीं है। इसके चलते पुलिस की ओर से दर्ज किए गए मामलों को निरस्त करने की मांग को लेकर मुहम्मद आरीफ नागराल समेत अन्य 157 जनों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।
दोनों पक्षों से बहस सुनने के बाद उच्च न्यायालय की एक सदस्यीय पीठ ने कहा कि मामले के बारे में अधिक सुनवाई की जरूरत है। पुलिस की ओर से दर्ज किए गए 12 मामलों में 11 के लिए स्थगन आदेश जारी कर सुनवाई 7 जून तक टाल दी है। याचिकाकर्ताओं के समर्थन में अधिवक्ता विश्वनाथ बीचगत्ती ने पैरवी की।

एसडीपीआई के धारवाड़ जिलाध्यक्ष इरशाद अहमद अत्तार ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने की बात कहकर मस्जिद के एक भाग को बंद करने के लिए कहना उपासना स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन है। ज्ञानवापी मस्जिद इंडो-इस्लामिक शैली में है। इसके चलते वहां के कुछ भाग हिन्दू मंदिर की शैली में है। अत्तार ने कहा कि आरएसएस संगठन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इस अवसर पर आजम पठान, हमीद बंगाली, सद्दाम खान समेत कई उपस्थित थे।

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