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मतदान केन्द्र को मास्क पहनकर आना अनिवार्य

locationहुबलीPublished: Dec 03, 2020 07:06:49 pm

Submitted by:

S F Munshi

मतदान केन्द्र को मास्क पहनकर आना अनिवार्य

मतदान केन्द्र को मास्क पहनकर आना अनिवार्य

मतदान केन्द्र को मास्क पहनकर आना अनिवार्य

मतदान केन्द्र को मास्क पहनकर आना अनिवार्य
-जिलाधिकारी नितेश पाटील ने कहा
हुब्बल्ली-धारवाड़
जिलाधिकारी नितेश पाटील ने कहा है कि मतदान केन्द्र को मतदान के लिए आने वाले मतदाताओं को मास्क पहनना अनिवार्य है। वे धारवाड़ में गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय सभा भवन में ग्राम पंचायत चुनाव तैयारियों को संबंधित अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कोरोना नियंत्रण के लिए समय अनुसार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। राज्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से बताए नियमों को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार पालन किया जाएगा। धारवाड़ जिले में 22 तथा 27 दिसम्बर को दो चरणों में होने वाले 136 ग्राम पंचायतों के चुनावों में मतदान के लिए आने वाले हर मतदाता का मास्क पहनना अनिवार्य है। कोविड सुरक्षा कदमों का कडाई से पालन करना चाहिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव कार्य के लिए उपयोग करने वाले कमरों में प्रवेश करने से पूर्व सबको अपने हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक सामाजिक दूरी बनाए रखना चाहिए। चुनाव सामग्रियों को डिसइन्फेक्ट कक्ष में रखा जाता है। चुनाव कार्यों को जितना हो सके विशाल कमरों में करने की तैयारी करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकार करने के दौरान निर्वाचन अधिकारियों का मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज करना तथा हाथों को ग्लाउज पहनना अनिवार्य है। नामांकन सौंपने वाले प्रत्याशी कमरे के बाहरी हिस्से में आपस में सामाजिक दूरी बनाकर बैठना चाहिए। नामांकन सौंपने के मौके पर प्रत्याशी या उनके साथ एक व्यक्ति को मात्र चुनाव अधिकारी के कमरे में प्रवेश की अनुमति होती है। कोविड पाजिटिव व्यक्ति नामांकन सौंपना चाहता है तो उसे अपने ***** के हाथों नामांकन सौंपना चाहिए।
नामांकनों की समीक्षा
जिलाधिकारी ने कहा कि नामांकनों की समीक्षा संबंधित क्षेत्रों के प्रत्याशियों के समक्ष ही कोविड पूर्व सतर्कता के साथ किया जाता है। संक्रमितों की ओर से उनके सूचकों को मात्र उपस्थित रहने की अनुमति रहती है।
उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत चुनाव पार्टी रहित चुनाव होने के कारण तथा क्षेत्र का दायरा बहुत छोटा होने के कारण उम्मीदवारों का प्रचार क्षेत्र तक सीमित रहता है। कम से कम 5 जने समर्थकों के संग सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रत्याशियों को घर घर जाकर प्रचार करने की अनुमति है। प्रचार के दौरान उम्मीदवार तथा उनके समर्थकों को मास्क पहनना चाहिए। प्रत्याशी प्रचार के लिए नियमनुसार प्रिंट किए गए पर्चे बांट सकते हैं। कोविड के चलते बडी संख्या में मिलकर प्रचार नहीं करसकते। पाजिटिव प्रत्याशी स्वयं आमजन के साथ समुदाय में प्रचार नहीं करसकते। वे इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्रचार करसकते हैं। उम्मीदवार सभा-समारोहों को अपने क्षेत्र में कोविड नियंत्रण दिशा निर्देशों को अपनाते हुए करसकते हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि धारवाड़ जिले के 7 तालुकों के कुल 136 ग्राम पंचायतों के 676 प्रादेशिक चुनाव (वार्ड) क्षेत्रों को 1952 सदस्य स्थानों के लिए आम चुनाव होंगे। कुल 888 मतदान केन्द्रों की स्थापना करने की तैयारी करली गई है। प्रति मतदान केन्द्र को आशा, जूनियर स्वास्थ्य सहायकों समेत विभिन्न स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। मतदान के लिए आने वाले कोरोना संक्रमितों तथा आशंकितों की आपात चिकित्सा के लिए मतदान केन्द्र के निकट पृथक कमरे की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए अलग स्वास्थ्य दल गठित किया गया है। 36 अंबुलेंस, जिला अस्पताल, तालुक अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र समेत करीब 36 अस्पतालों में आवश्यक उपचार की तैयारियां करली गई हैं।
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