बस में खड़े होकर नहीं कर सकते सफर, बस स्टैंड में मास्क पहनना अनिवार्य
Corona prevention : बस तथा बस स्टैण्ड में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। बसों में स्थित सीटों की संख्या के हिसाब से ही लोगों को सफर करने की अनुमति दी गई है। क्षमता से अधिक मुसाफिरों के सफर करने की अनुमति नहीं है।

हुब्बल्ली. कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने की दिशा में सतर्कता कार्रवाई के तौर पर शहर के पुराने बस स्टैंड, गोकुल रोड स्थित नया बस स्टैंड तथा होसूरु प्रादेशिक बस स्टैण्ड समेत उत्तर पश्चिम कर्नाटक पथ परिवहन निगम के हुब्बल्ली ग्रामीण डिपो क्षेत्र के अन्य बस स्टैण्ड में सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटेशन किया गया है।
उत्तर पश्चिम कर्नाटक राज्य पथ परिवहन निगम हुब्बल्ली डिपो के नियंत्रण अधिकारी एच. रामनगौडर ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के खौफ में पूरी दुिनया परेशान है। चिकित्सकों के अनुसार यह पहले से अधिक खतरनाक तथा बेहद तेजी से फैल रहा है। संक्रमण फैलने से रोकने की दिशा में सरकार के निर्देशों के अनुसार परिवहन निगम में सभी सतर्कता कार्रवाईयों को किया गया है।
बस तथा बस स्टैण्ड में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। बसों में स्थित सीटों की संख्या के हिसाब से ही लोगों को सफर करने की अनुमति दी गई है। क्षमता से अधिक मुसाफिरों के सफर करने को मौका नहीं है। कोरोना नियमों को सही तौर पर लागू करने के लिए लोगों को निगम के साथ सहयोग देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि कर्तव्य के समय में बस तथा कार्यालयों में कर्मचारियों के अनिवार्य तौर पर मास्क पहनने की कार्रवाई की गई है। चालक-परिचालकों को व्यक्तिगत उपयोग के लिए पृथक सैनिटाइजर दिया जा रहा है। प्रतिदिन परिवहन पूराकर के डिपो वापस आने वाली बसों की पूरी तरह सफाई की जा रही है। बसों, डिपो तथा बस स्टैंड को नियमित तौर पर सैनिटेशन किया जा रहा है।
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