उन्होंने कहा कि गत 17 अप्रेल को जिलाधिकारियों के संग हुए वीडियो संवाद में गृह मंत्री के दिए निर्देश अनुसार पास वितरित करने से पूर्व पुलिस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात पास वितरित करना चाहिए। अगर बिना पास के अपने क्षेत्र या तालुक इलाकों में विवाह तथा अन्य समारोहों का आयोजित होने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।
तुरंत स्थगित करवाएं समारोह : उन्होंने कहा कि पास दिए गए समारोह में निर्धारित संख्या से अधिक लोग एकत्रित होते हैं तो शहर पुलिस आयुक्त, जिला पुलिस अधीक्षक, महानगर निगम आयुक्त, धारवाड़ उप विभागीय अधिकारियों तथा जिले के सभी तालुकों के तहसीलदारों को ऐसे सभा-समारोहों को तुरंत स्थगित करवाकर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।
विवाह समारोह के नए नियम
उन्होंने कहा खुले क्षेत्र में 200 जनों से ज्यादा ना होने तथा कल्याण मंडपों में 100 जनों से अधिक मेहमान नहीं होने की अनुमति दी गई है। जन्म दिन तथा अन्य कार्यक्रमों में 50 जनों से अधिक लोग नहीं होने चाहिए। सभा भवनों में 25 जनों से अधिक लोग नहीं होने चाहिए। अंतिम संस्कार में 25 जने भाग ले सकते हैं।
धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक
जिलाधिकारी ने कहा कि धार्मिक कार्यक्रमों तथा समारोहों के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। राजनीतिक समारोहों में 200 से अधिक लोग नहीं भाग ले सकते। अन्य समारोहों में सभा भवन के विस्तीर्ण के अंतर्गत 50 जने भाग ले सकते हैं। इन सभी मौकों पर लोगों जारी किए गए दिशा-निर्देशों को कड़ाई से पालन करना चाहिए।