वस्त्रोद्योग पर सिर्फ पांच फीसदी जीएसटी लगाएं
हुबलीPublished: Oct 30, 2021 12:20:10 am
वस्त्रोद्योग पर सिर्फ पांच फीसदी जीएसटी लगाएं
वस्त्रोद्योग पर सिर्फ पांच फीसदी जीएसटी लगाएं
वस्त्रोद्योग पर सिर्फ पांच फीसदी जीएसटी लगाएं
-पावरलूमधारक जागृति संगठन ने की मांग
कोल्हापुर
वस्त्रोद्योग के लिए 5 के बजाय 12 या 18 फीसदी जीएसटी कर लगाया तो पहले से समस्या का सामना कर रहा वस्त्रोद्योग और समस्या में फंस जाएगा। बढ़ा हुआ जीएसटी वस्त्रोद्योग के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में वस्त्रोद्योग क्षेत्र का सूती, पॉलिस्टर, बाकी धागे और उस पर प्रक्रिया करने वाले तैयार होने वाले कपड़े की प्रकिया में शामिल सभी उद्योगों को एक जैसा 5 फीसदी जीएसटी कर लगाएं ऐसी मांग इचलकरंजी के पावरलूमधारक जागृति संगठन की ओर से एक ज्ञापन के जरिए उपमुख्यमंत्री अजित पवार से की है।
इसके बारे में ज्ञापन में बताया गया है कि वस्त्रोद्योग व्यवसाय के सूती और पॉलिस्टर धागे की 5 और 12 फीसदी ऐसी खरीदारी और दोनों प्रकार के उत्पादित कपड़े की बिक्री के लिए 5 फीसदी ऐसी वर्गवारी की है। उसके अनुसार आज तक खरीदी और बिक्री शुरू है। पॉलिस्टर धागे पर 12 फीसदी जीएसटी लगा कर उत्पादित कपड़ा 5 फीसदी जीएसटी लगाकर बिक्री की जाती है। इसमें से तफावत 7 फीसदी जीएसटी कर सरकार की ओर रह जाता है। वह अलग सी प्रक्रिया कर वापस लिया जाता है। गए चार सालों में इस प्रक्रिया के अनुसार व्यावसायिकों को लगभग 5 फीसदी जीएसटी कर प्रणाली की आदत हुई है। जबकि उसके अनुसार समस्या में होकर भी जीएसटी कर की रकम हर व्यावसायिक राÓय और केंद्र सरकार की ओर भुगतान कर रहा है। 17 सितंबर 2021 को हुई जीएसटी कौन्सिल की बैठक में वस्त्रोद्योग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी प्रकार के धागे पर और उत्पादित होनेवाले कपड़े पर एक ही तरह का जीएसटी लगाने का फैसला हुआ है और वह 12 या 18 फीसदी किया जाने वाला है इस पर सहमति बनी है ऐसी चर्चा है। लेकिन इस फैसले से वस्त्रोद्योग पर और संकट आने की संभावना है जिससे 5 फीसदी जीएसटी लगाए यह मांग की गई है।