पुरातात्विक स्थलों का प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित
हुबलीPublished: Jun 18, 2021 10:40:26 pm
पुरातात्विक स्थलों का प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित
पुरातात्विक स्थलों का प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित
पुरातात्विक स्थलों का प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित
धारवाड़
केन्द्र सरकार के प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक स्थल तथा खंडहर अधिनियम के सुरक्षित सीमा से पहले 100 मीटर तक के क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसी प्रकार सेक्शन 20 बी के अनुसार निर्धारित क्षेत्र की सीमा से आगे 200 मीटर तक के दायरों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। सेक्शन 20 सी के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र में जून 1992 से पहले निर्मित तथा बाद में 2008 के दौरान ई दिल्ली के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण महानिदेशक से अनुमति
प्राप्त करने के उपरांत निर्मित इमारत में मरम्मत करवाने के लिए बेंगलूरु
के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण से अनुमति या अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के धारवाड़ ज़ोन के निगरानी पुरातत्वविद् डॉ. वी.एस बडिगेर ने कहा है कि अवैध रूप से निर्माण कार्य दंडनीय अपराध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों को
एक साल तक कारवास या एक लाख रुपए तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
अधिक जानकारी के लिए धारवाड़ ज़ोन अधीक्षक पुरातात्विक विवरण कार्यालय ,
भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण निकट आरआर शेट्टी स्टेडियम धारवाड़ से संपर्क करने की अपील की गई है।