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पत्थर एवं क्रशर इकाइयों की हो समीक्षा

locationहुबलीPublished: Dec 02, 2020 07:08:43 pm

Submitted by:

S F Munshi

पत्थर एवं क्रशर इकाइयों की हो समीक्षा

पत्थर एवं क्रशर इकाइयों की हो समीक्षा

पत्थर एवं क्रशर इकाइयों की हो समीक्षा

पत्थर एवं क्रशर इकाइयों की हो समीक्षा
-जिलाधिकारी नितेश पाटील ने दिए निर्देश
हुब्बल्ली-धारवाड़
जिलाधिकारी नितेश पाटील ने कहा है कि जिले के पत्थर तोडने वाले (क्रशर) इकाइयों के लाइसेंस आदि की समीक्षा करनी चाहिए। वे धारवाड़ में जिलाधिकारी कार्यालय सभा भवन में जिला स्तरीय सुरक्षा क्षेत्र तथा खान टास्कफोर्स समिति बैठक की अध्यक्षता कर बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि क्रशर के लाइसेंस का नवीनीकरण, पत्थर खान मंजूरी के दौरान राजस्व, वन खान एवं भू विज्ञान विभाग, भू दस्तावेज कार्यालय तथा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण मंडल अधिकारी संयुक्त समीक्षा कर कानून का नियमित क्रियान्वयन करना चाहिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि कर्नाटक पत्थर तोडने वाली इकाई (क्रशर) नियंत्रण नियम-2020 के तहत जिले में 56 क्रशर इकाइयां चल रहे हैं। इनकी लाइसेंस अवधि मूल लाइसेंस जारी हुए दिनांक से 20 वर्षों की अवधि के लिए विस्तार करने पर मंजूरी दी गई है। नवीनीकरण के लिए स्वीकार किए गए 7 क्रशर इकाइयों के आवेदनों में से 6 अर्जियों को नवीकरण की अनुमति दी गई। एक आवेदनकर्ता की मृत्यु होने के कारण उनके परिजनों का विवरण कानूनी तौरपर मिलने के पश्चात नवीकरण किया जाएगा। 11 नए क्षेत्रों को सुरक्षा क्षेत्र घोषित कर ई-राज्य पत्र में अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए गए। खान एवं भू विज्ञान विभाग निदेशकों के सलाह अनुसार सरकारी जमीन में नई पत्थर क्रशर इकाइयों की स्थापना के लिए भू किराया निर्धारित करने पर चर्चा की गई है। सुरक्षा क्षेत्र घोषित होकर फार्म बी-1 जारी हुए जिले के 32 इकाइयों को कर्नाटक राज्य पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण मंडली की ओर से नियम अनुसार सीएफओ (कन्सेंट फार आपरेशन) देने के जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि क्रशर एवं खान ठेकेदार वन विभाग की ओर से अनुमति पत्र प्राप्त करने में उपजी बाधाओं के निवारण करने की दिशा में सभी विभागों की संयुक्त समीक्षा के मौके पर दस्तावेज संग्रह करना चाहिए। कर्नाटक उप अयस्क रियायत नियमन 2020 के नियम 32(9) के अनुसार जमीन में नए क्रशर ठेके की मंजूरी के आवेदनों की समीक्षा के दौरान संबंधित ठेकेदारों के केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय से क्लियरेंस प्रमाणपत्र लाने के पश्चात उनसे शुल्क संग्रह करसकते हैं।
कर्तव्य भत्ता देने पर मंजूरी
उन्होंने कहा कि जिले के 6 जगहों में स्थापित 6 अस्थाई कंटेनर जांच थानों में कार्यरत 40 जने गृह रक्षक दल के कर्मचारियों का 4 माह का कर्तव्य भत्ता जिले के डीएमएफ की निधि में उपलब्ध राशि से देने के लिए बैठक में मंजूरी दी गई। जांच थानों के कार्य संबंधित रिपोर्ट देनी चाहिए।
जिला पंचायत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. सुशीला, जिला पुलिस अधीक्षक कृष्णकांत आदि उपस्थित थे। खान एवं भू विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक के. चन्द्रशेखर ने बैठक का संचालन किया। भू वैज्ञानिक महेश गौडनायकर, जिला पर्यावरण अधिकारी शोभा पोळ, तहसीलदार डॉ. संतोष बिरादर, नवीन हुल्लूर, प्रकाश नाशी, अशोक शिग्गावी, वन विभाग अधिकारी आदि उपस्थित थे।
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