केरल और महाराष्ट्र से आने वालों की विशेष निगरानी[typography_font:14pt;” >हुब्बल्लीकेरल और महाराष्ट्र से कर्नाटक आने वाले व्यक्तियों के लिए नकारात्मक आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य है। कोरोना स्थिति के मद्देनजर, कर्नाटक सरकार की ओर से अधिसूचित संशोधित विशेष निगरानी उपायों का पालन करना केरल और महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य है। केरल और महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों को एक नकारात्मक आरटी-पीसीआर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यह रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुरानी न हो। बस, ट्रेन और निजी परिवहन से कर्नाटक आने वाले सभी यात्रियों के लिए भी यह शर्त अनिवार्य है। केरल और महाराष्ट्र से ट्रेनों से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के पास नकारात्मक आरटी-पीसीआर रिपोर्ट होना अनिवार्य है। गंभीर आपातकालीन स्थिति में (परिवार में मृत्यु, चिकित्सा उपचार आदि) कर्नाटक में आगमन पर यात्री के स्वाब को आवश्यक विवरण जैसे फोन नंबर, पता आदि के साथ, उसके आईडी कार्ड से विधिवत सत्यापित करके एकत्र किया जाएगा। आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट मिलने पर राज्य प्रोटोकॉल के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। सभी यात्रियों से केंद्र व राज्य सरकार के कोरोना मानदंडों का सख्ती से पालन करने की अपील की गई है।