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बाल विवाह मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

locationहुबलीPublished: Nov 25, 2021 10:37:30 pm

Submitted by:

S F Munshi

बाल विवाह मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

बाल विवाह मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

बाल विवाह मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

बाल विवाह मामले में दो आरोपी गिरफ्तार
-जिलाधिकारी नितेश पाटील ने दी जानकारी
धारवाड़
जिलाधिकारी नितेश पाटील ने कहा है कि जिले में अप्रेल से अब तक 10 बालविवाहों को रोका गया है। बाल विवाह के पांच मामले दर्ज किए गए हैं। बाल विवाह निषेध कानून के तहत दो मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य तीन मामलों के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं।
वे धारवाड़ के जिलाधिकारी कार्यालय सभा भवन में आयोजित बाल विवाह निषेध कानून से संबंधित जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि नवलगुंद तालुक के शिरूर गांव के गुत्ती बसवेश्वर मंदिर में 11 जून 2020 को तथा 28 अक्टूबर 2020 को हुब्बल्ली में होसगब्बूर के निकट गाळी दुर्गम्मा मंदिर में नाबालिक का विवाह समारोह चल रहा था। इसकी सूचना मिलते ही 3 जुलाई को मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बकाया तीन मामलों में दो नवलगुंद तथा एक हुब्बल्ली ग्रामीण विभाग से संबंधित हैं। इन प्रकरणों के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर बाल विवाह का प्रयास करने वालों को कड़ी चेतावनी देनी चाहिए।
पुनर्वास की व्यवस्था करें
उन्होंने कहा कि बाल विवाह से रक्षा की गई बालिकाओं को 18 वर्ष पूर्ण होने तक सरकार के बाल मंदिरों में ही पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। जिले के हुब्बल्ली स्थित किम्स में सखी वन स्टाप सेंटर कार्यरत है, जहां दिन के 24 घंटे कर्मचारी सेवा दे रहे हैं। धारवाड़ जिला अस्पताल के नए भवन में सुसज्जित कार्यालय का निर्माण किया गया है। आगामी एक दिसंबर से वहां पर सखी वन स्टाप सेंटर कार्य की सेवा शुरू होनी चाहिए। कुपोषण दूर करने के लिए जिला अस्पताल तथा किम्स में स्थित पौष्टिकता पुनर्वास केन्द्रों में बच्चे तथा मां को भर्ती कर कुपोषण को दूर करना चाहिए। जिले के सांत्वना, स्वाधार, स्नेह, सखी केन्द्रों का जिले के वरिष्ठ अधिकारी स्वयं दौरा कर मूलभूत सुविधाओं तथा निर्धारित शैक्षिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति कार्यरत हैं या नहीं इसकी समीक्षा कर पुष्टि करनी चाहिए। स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री की वास्तविकता की समीक्षा करने के बाद ही संबंधित संस्थाओं को अनुदान जारी करने की सरकार को सिफारिश करनी चाहिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए चार छात्रावास पंजीकृत हैं, जिनमें दो मात्र कार्यरत हैं। सभी छात्रावासों को शीघ्र ही शुरू करना चाहिए। इससे नौकरी करने वाली अकेली महिलाओं को काफी मदद मिलेगी।
जिला पंचायत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. सुशीला ने कहा कि कुपोषण से निपटने के लिए जच्चा तथा बच्चे को पौष्टक आहार पदार्थों की आपूर्ति की जा रही है। इस कार्य में दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों तथा कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक डॉ. एच.एच. कुकनूर ने कहा कि महिला संरक्षण विधेयक के तहत अप्रेल से अब तक पारिवारिक हिंसा के 180 प्रकरण दर्ज कर 131 मामलों को आपसी समझौते के तहत निपटारा किया गया है।
हुब्बल्ली-धारवाड़ पुलिस उपायुक्त साहिल बागिल, प्रोभेषनरी आईएएस अधिकारी माधव गित्ते आदि उपस्थित थे। बैठक में जिले के विविध विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, पुलिस विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
हुब्बल्ली-धारवाड़ जुड़वां शहर में नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए 4 महिला हास्टेल हैं। मासिक 35 हजार रुपए से कम आय वाली महिलाएं इन हास्टेल की सुविधा प्राप्त कर सकती हैं। विद्यागिरी जेएसएस संस्था परिसर स्थित हास्टेल हेल्पलाइन संख्या 9880859813, हुब्बल्ली महिला विद्यापीठ परिसर स्थित हास्टेल हेल्पलाइन संख्या 7259221775, हुब्बल्ली बेंडिगेरी गली के मुरूसाविरमठ परिसर स्थित हास्टेल हेल्पलाइन संख्या 9448755471, 9845527877, धारवाड़ कर्नाटक विश्वविद्यालय परिसर स्थित हास्टेल हेल्पलाइन संख्या 9448791137 से संपर्क कर प्रवेश प्राप्त कर सकती हैं।

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