scriptHigh Court reserves judgement on Naidus petition to quash FIR | एपी कौशल विकास घोटाला : उच्च न्यायालय ने एफआईआर रद्द करने की नायडू की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा | Patrika News

एपी कौशल विकास घोटाला : उच्च न्यायालय ने एफआईआर रद्द करने की नायडू की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

locationहैदराबादPublished: Sep 20, 2023 06:04:54 pm

Submitted by:

Rohit Saini

उच्च न्यायालय ने 21 सितंबर के लिए अपना फैसला सुरक्षित रखा

एपी कौशल विकास घोटाला : उच्च न्यायालय ने एफआईआर रद्द करने की नायडू की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
एपी कौशल विकास घोटाला : उच्च न्यायालय ने एफआईआर रद्द करने की नायडू की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
विजयवाड़ा . आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम (एपीएसएसडीसी) घोटाला मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया है।
अदालत ने फैसला 21 सितंबर के लिए सुरक्षित रखा है। नायडू ने याचिका में अपने खिलाफ सीआईडी की एफआईआर का विरोध किया था। याचिका से संबंधित दलीलें लगभग साढ़े चार घंटे तक सुनी गईं। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रस्तोगी, वकील रंजीत कुमार और आंध्र प्रदेश के वकील अतिरिक्त जनरल पी सुधाकर रेड्डी ने राज्य की ओर से बहस की, जबकि वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और सुप्रीम कोर्ट के वकील सिद्धार्थ लूथरा चंद्रबाबू नायडू की ओर से पेश हुए।
याचिका में नायडू ने दावा किया कि सीआईडी ने उन्हें हिरासत में लेते समय निर्धारित प्रक्रिया (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी अधिनियम) 2018 की धारा 17 (ए) (सी)) का पालन नहीं किया और तर्क दिया कि अधिनियम के अनुसार, किसी लोक सेवक द्वारा लिए गए निर्णयों से संबंधित जांच के लिए पूर्व राज्यपाल की मंजूरी के बिना एफआईआर दर्ज नहीं की जानी चाहिए थी। नायडू के वकील ने दावा किया कि राज्य के वकील ने कार्यवाही से केवल आधे घंटे पहले जवाब दाखिल किया था।
विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट नायडू की अंतरिम जमानत और जमानत याचिका पर 20 सितंबर को सुनवाई करेगी।
Copyright © 2023 Patrika Group. All Rights Reserved.