हैदराबाद

भगवान के दर भी कंगना खास, दूसरा करे तो पुलिस के पास

Temple photograf: धार्मिक मंदिरों में फोटो खिंचवाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और इसी के चलते हाल ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है लेकिन पिछले दिनो जानी मानी अभिनेत्री कंगना रानौत ने द्वारकाधीश मंदिर में फोटो खिंचवाकर वायरल तक की थी

हैदराबादOct 08, 2019 / 08:39 pm

Navneet Sharma

भगवान के दर भी कंगना खास, दूसरा करे तो पुलिस के पास

भुवनेश्वर. भले ही भगवान की नजर में अमीर-गरीब का कोई फर्क नहीं हो लेकिन भगवान के नाम पर ठेकेदारी करने वालों ने अमीर-गरीब के बीच बड़ा फर्क पैदा कर रखा है। देश के किसी भी प्रख्यात मंदिर के गर्भ गृह और मूर्ति की तस्वीर लेने या फोटो खिंचवाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इस बीच बड़ी हस्तियों को फोटो खिंचवाना आम हो गया है और इसे सामान्य मान लिया जाता है जबकि किसी सामान्य आदमी से भूलवश भी ऐसा हो जाए तो उसके खिलाफ अपराधिक कार्रवाई की जाती है।

ऐसा ही मामला पिछले दिनो गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर का जहां देश की जानी मानी अभिनेत्री कंगना रानौत ने मंदिर के गर्भगृह में भगवान के दर्शन का फोटो सोश्यल मीडिया पर वायरल भी कर दिया था। फोटो वायरल होने के बाद इसका कुछ लोगों ने विरोध भी किया लेकिन बाद में मामला शांत कर दिया गया। ताजा मामला पुरी के जगन्नाथ मंदिर परिसर के आनंद बाजार की फोटो लेने का है, फोटो लेने पर देवाशीष सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। सिंहद्वार थाना पुलिस ने बताया कि मोबाइल से फोटो लेकर उसे वायरल कर दिया।


खास मंदिरों में फोटो पर होती है रोक
धार्मिक मठों व मंदिर से जुड़े धार्मिक गुरुओं ने बताया कि देश के सभी खास व बड़े मंदिर परिसर व गर्भगृह परिसर में फोटो खिचवाने पर पूरी तरह रोक है। किसी मंदिर में इसकी छूट नहीं है और ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोर अपराधिक कार्रवाई की जाती है। चाहे कोई सामान्य आदमी हो या फिर रसूखात वाला बड़ा आदमी हो धर्म सभी के लिए बराबर होता है, भगवान का स्वरूप हर जगह एक ही है। इसमें किसी को छूट नहीं होनी चाहिए।


विभिन्न धाराओं में दर्ज किया है मामला
श्रीमंदिर प्रशासन ने वर्षों से मंदिर परिसर में फोटोग्राफी पर रोक लगा रखी है। पुरी के ही बड़संख क्षेत्र के रहने वाले देवाशीष सिंह छिपाकर मोबाइल फोन मंदिर में ले गए और लोगों से नजरे चुराकर फोटोग्राफी करने लगे। तभी किसी ने सिंहद्वार पुलिस थाना को सूचना दे दी। किन्हीं जितेंद्र कुमार साहू ने देवाशीष के खिलाफ सिंहद्वार थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है। पुलिस ने श्रीजगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1954 की धारा &0 (ए)(एच)(सी) तथा आईपीसी की 295 ए और आईटी एक्ट की धारा 60 तथा एंसिएंट मॉनूमेंट एंड आर्क साइ्स एंड रिमेंस अधिनियम 1958 की धारा &0 के तहत केस दर्ज किया। श्रीमंदिर परिसर में मोबाइल ले जाने पर सख्त मनाही है। पुलिस अधीक्षक उमाशंकर दास ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा।

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.