लगाई याचिका, बताई यह झूठी बात…
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने झूठी दलील के साथ अदालत को गुमराह करने के मामले में एक व्यक्ति पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मिली जानकारी के अनुसार रंगा रेड्डी जिले की पवनपुरी कॉलोनी निवासी 23 वर्षीय वासपारी मल्लेश ने कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर, झूठी दलील दी कि उसके पड़ोस में रहने वाली लडक़ी का दो पुरुषों ने अपहरण कर लिया है। याचिकाकर्ता ने उस 20 वर्षीय लडक़ी को अदालत में पेश करने की मांग की।
मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति ए.अभिषेक रेड्डी की न्यायपीठ ने पुलिस विभाग को लड़की को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया। लड़की जब कोर्ट में पेश हुई उसके बाद उसने जो बयान दिया वह चौंका देने वाला था…
यह बोली लड़की
लड़की ने अदालत में पेश होकर न्यायपीठ को बताया कि किसी ने उसका अपहरण नहीं किया था और वह अपनी बहन के घर में रह रही थी। उसने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता उसे प्यार के नाम पर परेशान कर रहा है और शादी के प्रस्ताव के लिए घर आए दूल्हों को उसके बारे गलत बातें बता कर शादी करने में बाधा डाल रहा है। इस पर गुस्सा होकर, अदालत ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और उसे दो हफ्तों के अंदर राशि जमा करने का आदेश दिया।