महासमुंद

यहां सजी थी जिस्म की मंडी और लग रही थी बोली , पहुंची पुलिस तो हुआ खुलासा

वर्षों से चल रहा यहां देह व्यापर। बाहर के राज्यों से लाई जा रही लड़कियां, करवाया जा रहा देह व्यापर

महासमुंदMar 01, 2018 / 03:55 pm

Deepak Sahu

महासमुंद। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से देह व्यापर का धंधा अपनी जड़े फैला रहा है। विभिन्न जिलों में पुलिस ने लगातार कार्रवाही करके बहुत से देह व्यापर का भंडाफोड़ किया हैं। महासमुंद के तुमगांव में मुखबिर की सुचना पर पुलिस ने कार्रवाही करके एक बड़े देह व्यापार के धंधे का खुलासा किया है। इस धंधे में संलिप्त 7 महिलाओं और 13 पुरुषों को संदिग्ध हालत में पकड़ा गया।
तुमगांव में वर्षों से देह व्यापार का कारोबार चल रहा है। तुमगांव थाना प्रभारी एमएल शुल्ला ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि होली त्योहार के मद्देनजर एक महिला के मकान में युवतियों का जमावड़ा लग रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने प्लानिंग के तहत एक व्यक्ति को ग्राहक बनाकर उसके घर भेजा। वहां देखा कि युवती और युवकों का जमवाड़ा लगा हुआ है। ग्राहक बन कर गए प्वाइंटर की सूचना पर महिला के घर में टीम ने दबिश दी। उक्त महिला के घर से पुलिस ने युवक-युवतियों को संदिग्ध हालत में पकड़ा। इनमें से अधिकांश आरंग, तुमगांव व खरोरा के रहने वाले हैं।
वहीं रायपुर की दो युवती, बिलासपुर की दो, अमलेश्वर दुर्ग की एक युवती शामिल थी। तुमगांव स्थित उक्त स्थान पर एक महिला लंबे समय से देहव्यापार चला रही है। पुलिस ने पूर्व में भी महिला दलाल के घर से मुंबई, कोलकाता, इंदौर सहित रायपुर व महासमुंद की युवतियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस की कार्रवाई के बाद भी यह महिला इस धंधे से जुड़ी रही। पुलिस के मुताबिक कई दिनों से इस महिला पर नजर रखी जा रही है। आखिरकार सूचना पर कार्रवाई की गई।


पीटा एक्ट के तहत पहली कार्रवाई

थाना प्रभारी शुक्ला ने बताया कि तुमगांव क्षेत्र में लंबे समय से देहव्यापार का कारोबार की सूचना मिल रही थी। इस व्यापार को समाप्त करने के लिए पीटा एक्ट लागू करने की मांग की गई थी। दो-तीन महीने पूर्व ही तुमगांव क्षेत्र में पीटा एक्ट लागू हुआ है। पीटा एक्ट के तहत ये पहली कार्रवाई है। पीटा एक्ट लागू होने के बाद अब देहव्यापार खत्म होने की उम्मीद है। तुमगांव के नागरिकों ने भी देहव्यापार के विरोध में कई बार आवाज उठाई है। पीटा एक्ट लागू नहीं होने के कारण दलालों व ग्राहकों पर धारा 959 के तहत कार्रवाई की जाती थी, लेकिन आरोपी जल्द ही छूट जाते थे। उक्त महिला के खिलाफ धारा 959 के तहत 35 बार कार्रवाई हो चुकी है।
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