नैनोद निवासी महेश सिसौदिया ने बताया कि 31 जनवरी की शाम को सुरजीत हुंडई एयरपोर्ट रोड शोरूम से 12 लाख कीमत की क्रेटा कार खरीदी थी। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं दिया था। 5 फरवरी की अलसुबह कार चोरी हो गई। एक दिन पहले ही बच्चों ने देखा कि शोरूम द्वारा दी गई चाबी अलग-अलग है। एक चाबी से कार स्टार्ट हो रही थी, जबकि एक से नहीं। हमने तय किया था कि अगले दिन शोरूम जाएंगे और सही चाबी लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले ही कार चोरी हो गई। शोरूम में संपर्क किया, लेकिन वे अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। चोरी की घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है।
जीपीएस लगाने से मना कर दिया था महेश ने बताया कि शोरूम पर जब कार में एक्सेसीरिज लग रही थी, तब जीपीएस लगाने वाला भी आया। हम जीपीएस लगाना चाहते थे, लेकिन शोरूम के सेल्स मैनेजर पवन ने जीपीएस लगाने से मना कर दिया।महेश सिसोदिया ने आरोप लगाया कि वाहन चोरी की घटना शोरूम कर्मचारियों की मिलीभगत से ही हुई। इस मामले में हमने पहले गांधी नगर थाने और फिर डीआईजी ऑफिस में शोरूम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है।
आरटीओ में दस्तावेज नहीं महेश को कार डिलिवरी के साथ दी इन्वाइस में चेसिस नंबर एमएएलसी 181 आरएल-एलएम 664673 और इंजन नंबर डी4एफसीएलएम96-7089 लिखा था। आरटीओ में पड़ताल की तो इस कार के दस्तावेज कार्यालय पहुंचे ही नहीं हैं। नियमानुसार कार शोरूम से बाहर करने से पहले कार का रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करवाना और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी है। इस संबंध एआरटीओ अर्चना मिश्रा निर्देश भी जारी कर चुकी हैं। वैसे भी वाहन रजिस्ट्रेशन करने में अधिकतम 7 दिन का समय तय है।
चाबियां देना जरूरी वाहन चालक को शोरूम से दोनों चाबियां देना जरूरी है। अगर एक चाबी दूसरी दी है तो यह गलत है। इसके साथ बिना रजिस्ट्रेशन कार डिलिवरी नहीं करने का नियम भी हैं। संबंधित शोरूम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा रहा है। इसके बाद ट्रेड सर्टिफिकेट निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
अर्चना मिश्रा, एआरटीओ, परिवहन विभाग
अर्चना मिश्रा, एआरटीओ, परिवहन विभाग