हाईकोर्ट ने आदेश में लिखा कि, 'निचली अदालत ने केस के तथ्यों का सही तरीके से परीक्षण नहीं किया है।' मामले में छह आरोपियों में एक महिला भी थी, जिसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, किसान सज्जन सिंह के अलावा अन्य आरोपियों को 3-3 साल जेल में रहने के बाद जमानत मिल गई थी।
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हत्या के केस में माना गया था आरोपी
एडवोकेट मनीष यादव ने बताया, अक्टूबर 2008 में आरोपी महिला धीरप बाई के पति रामलाल की लाश मिली थी। पुलिस ने महिला सहित सज्जन सिंह, ईश्वर सिंह, प्रेम सिंह, तूफान सिंह व मान सिंह को हत्या का आरोपी मानकर केस दर्ज किया था।
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हत्या का नहीं था कोई प्रत्यक्षदर्शी
बता दें कि, जिस हत्या का आरोप किसान पर लगा था, उसका कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था और परिस्थिति अन्य साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई गई है। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और सत्येंद्र कुमार सिंह की कोर्ट में पिछले दिनों अपील पर अंतिम बहस हुई और बुधवार को फैसला सुनाया गया है।
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