इंदौर

अब पार्किंग के कब्जों पर भी चलेंगे निगम के हथौड़े, ये 22 बहुमंजिला बिल्डिंग की चिन्हित

निगम की हिटलिस्ट में 22 इमारतें, आज से जारी होंगे नोटिस

इंदौरDec 12, 2019 / 10:59 am

रीना शर्मा

अब पार्किंग के कब्जों पर भी चलेंगे निगम के हथौड़े, ये 22 बहुमंजिला बिल्डिंग की चिन्हित

इंदौर. नगर निगम ने 22 ऐसी बहुमंजिला बिल्डिंग चिन्हित की हैं, जिनमें पार्किंग में अवैध निर्माण हैं। इन्हें तोडऩे के लिए बिल्डिंग मालिक को आज से नोटिस जारी होंगे। नोटिस में निर्माण हटाने के लिए तीन दिन का समय दिया जा रहा है। इसके बाद निगम रिमूवल कार्रवाई करेगा।
पार्किंग व्यवस्था में सुधार की कवायद के तहत आयुक्त आशीष सिंह ने बिल्डिंग अफसरों और बिल्डिंग इंस्पेक्टरों को उन ऊंची बिल्डिंगों में तोडफ़ोड़ करने को कहा, जिनमें पार्किंग की जगह अवैध निर्माण किए गए हैं। इसके लिए २२ ऐसी बहुमंजिला बिल्डिंग चिन्हित कर ली गईं। इनकी पार्किंग में होटल, हॉस्पिटल, दुकान, फ्लैट और कैंटीन सहित अन्य कई तरह के अवैध निर्माण है। आज से नोटिस दिए जाएंगे और नोटिस मिलने के ३ दिन की अवधि में बिल्डिंग मालिक ने खुद निर्माण नहीं हटाए तो निगम की जेसीबी चलेगी।
इन बिल्डिंगों में चलेंगे हथौड़े
निगम की हिटलिस्ट में न्यू पलासिया में मोहन देवीलाल कीमती, ओल्ड पलासिया में घनपतलाल राठी, मनोरमागंज में बाईब्रेंट टॉवर विवेक दम्बानी, आरएनटी मार्ग पर चेतक चेम्बर मदनलाल चौधरी व एसएन किबे, पागनीस पागा में राहुल डांगी जैन, स्कीम-103 में टाईप बी-ई में महेश वाधवानी (शक्ति विला), नेमा नगर में श्रीवल्लभ लाहोटी, सुदामा नगर ई सेक्टर में उमा मिश्रा, सुदामा नगर सेक्टर डी में विजय कुमार, बैंक कॉलोनी में मनभावन गृह निर्माण संस्था तर्फे राजेंद्र अग्रवाल, स्कीम-71 में महेश कुमार जैन, श्रीजी वैली बिचौली मर्दाना में मनीष पथरोलिया, बिचौली मर्दाना में राहुल प्रीमियम कंट्रक्शकन प्रालि, सुखलिया में पंकज, अजीत सिंह राणा, खजराना में दिलीप सिंह (होटल सोमदीप), स्कीम-54 में मेघदूत प्लाजा, स्कीम-54 जीएफ 16 में दक्ष होटल, स्कीम-94 में युनिवर्सल हॉस्पिटल, स्कीम-54 एफएफ में राडिया, समरपार्क में अतुल जैन, एलआईजी कॉलोनी ई सेक्टर में डॉ. दिनेश जैन व शैफाली जैन की इमारतें हैं।
फायर एनओसी भी जाचेंगें
निगम ने 4 नवंबर को सार्वजनिक सूचना जारी कर 45 दिन में फायर एनओसी का आवेदन करने तथा अगले 45 दिन में एनओसी लेने को कहा था। पर कई भवन स्वामियों ने न तो फायर एनओसी ली और न ही आवेदन किया। सभी बीओ-बीआई को ७ दिन में अपने-अपने जोन में फायर एनओसी की जांच कर रिपोर्ट आयुक्त को देना है।
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