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इंदौर

बैंक की गड़बड़ी, 10 लाख की जमीन पर दे दी 90 लाख की कैश लिमिट

दो मामले आए सामने, तत्कालीन बैंक मैनेजर सहित तीन पर इओडब्ल्यू में केस

इंदौरJul 01, 2022 / 09:46 pm

प्रमोद मिश्रा

बैंक की गड़बड़ी, 10 लाख की जमीन पर दे दी 90 लाख की कैश लिमिट

बैंक की गड़बड़ी, 10 लाख की जमीन पर दे दी 90 लाख की कैश लिमिट

इंदौर. आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरों (ईओडब्ल्यू) ने बैंक लोन में हुई गड़बड़ी के दो मामलों में तत्कालीन बैंक मैनेजर के साथ तीन आरोपियों पर केस दर्ज किया है। दोनों ही मामलों में 10-10 लाख रुपए मूल्य की जमीन पर 90-90 लाख की कैश लिमिट दे दी गई।
इओडब्ल्यू एसपी धनंजय शाह को बैंक ऑफ बड़ौदा के उप महाप्रबंधक ने बैंक के साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में शिकायत की थी। एसआइ इतेंद्रसिंह चौहान ने मामले में जांच की। जांच में पता चला कि संदेही ब्लू चिप इक्यूपमेंट एंड इंजीनियरिंग के प्रोपराइटर महेंद्र अहिर निवासी महू को बैंक ने 90 लाख की केश क्रेडिट ऋण लिमिट जुलाई 2018 में जारी की थी। करीब 91 लाख रुपए का ऋण बकाया है। जांच मेें पता चला कि महेंद्र ने किसी ओर के नाम के पुराने बैंक खाते को अपना बताकर बैंक को स्टेटमेंट दे दिया। साथ ही ग्राम कोडियाबडऱ्ी, एयरपोर्ट के पास सावन नामदेव द्वारा खरीब 10 हजार स्क्वेयर फीट जमीन के दस्तावेज दिए। जमीन की कीमत 1 करोड़ 10 लाख बताई थी। तत्कालीन बैंक मैनेजर शैलेंद्र चिकंजूरी ने यह लिमिट दी थी जिसमें पैसा जमा नहीं हुआ। एसआइ चौहान की जांच में पता चला कि जो जमीन 1 करोड़ 10 लाख की बताई है उसकी कीमत करीब 10 लाख है। बैंक खाते भी किसी और के नाम का बता दिया जिसके आधार पर मैनेजर ने लिमिट जारी कर दी। इस आधार पर महेंद्र के साथ ही बैंक मैनेजर शैलेंद्र पर केस दर्ज किया है। बैंक मैनेजर अभी छत्तीसगढ़ में पदस्थ है।
दूसरे मामले में संदेही मां भगवती ट्रेडर्स के प्रोपराइटर प्रवीण ठाकुर निवासी स्कीम न. 114 व बैंक मैनेजर शैलेंद्र चिकंजूरी पर केस दर्ज हुआ। एसआइ चौहान के मुताबिक, प्रवीण को भी 90 लाख की कैश लिमिट दी गई थी। प्रवीण ने भी एयरपोर्ट के पास ग्राम कोडियाबर्डी में दस हजार स्कवेयर फीट जमीन सावन नामदेव से खरीदी थी। यहां भी जमीन एक करोड़ 10 लाख की बताकर लोन ले लिया, अभी करीब 1 करोड़ रुपए बकाया है। दोनों मामलों में मैनेजर की भूमिका आने पर उन्हें आरोपी बनाया गया। प्रवीण का तो पता भी नहीं चल पाया हैै।

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