टीआइ विजय सिसौदिया के मुताबिक फरियादी महिला शिक्षिका की शिकायत पर आरोपी उपेंद्र शर्मा निवासी राऊ के खिलाफ शुक्रवार को ऋणियों का संरक्षण अधिनियम की धारा के तहत केस दर्ज किया है। शनिवार को पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। पीडि़ता का कहना है, उन्होंने वर्ष 2015-16 में सांस-ससुर के उपचार के लिए सहेली के पति से 10 प्रतिशत ब्याज पर रुपए उधार लिए। एेवज में उनसे बैंक चेक लिए गए। परेशानी बढऩे पर उन्होंने टुकड़ों में करीब 3 लाख रुपए आरोपी से प्राप्त किए। सहेली की मृत्यु हो जाने के बाद से ही वे प्रतिमाह मूल और ब्याज उसके पति को चुकाने लगी। कई बार रुपए देने के बाद भी डायरी में साइन तक रहीं करवाई गई। कई सालों में उनके द्वारा मूल और ब्याज सहित 5 लाख रुपए जमा करा दिए। उधार चुकाने के बाद पीडि़ता ने आरोपी से अपने चेक मांगे तो उसने करीब साढ़े 3 लाख रुपए बकाया होने की बात कही। शिक्षिका का कहना है, इसके बाद से ही आरोपी ब्याज वसूलने के लिए घर पर आकर धमकाने लगा। कई बार बच्चे और उन्हें धमकी दी। प्रताडि़त होकर उन्होंने पुलिस से मदद मांगी।