ट्रैफिक पुलिस पहले वाहनों की अमानक नंबर प्लेट बनाने और मॉडिफाई साइलेंसर लगाने के मामले में ही दुकानदारों पर धारा 144 के तहत आदेश जारी कर कुछ पर कार्वाई भी कर चुकी है। लेकिन, अब काली फिल्म लगाने को लेकर भी आदेश जारी हुआ है। डीसीपी ट्रैफिक महेशचंद्र जैन के मुताबिक, चार पहिया वाहनों के शीशों पर काली फिल्म लगाना केंद्रीय मोटर यान अधिनियम की धारा 100 (2)/177 के तहत दंडनीय है।
यह भी पढ़ें- कुपोषण का दंश : इस राज्य में 24 लाख बच्चे हो गए बौने और दुबले, यहां के हालात सबसे खराब
तो दर्ज होगा आपराधिक प्रकरण
यातायात प्रबंधन पुलिस द्वारा शीशे पर ब्लैक फिल्म लगी कारों आदि के विरुद्ध लगातार दंडात्मक कार्यवाही की जा रही थी, परंतु अब पुलिस ब्लैक फिल्म लगाने वालों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करेगी। जो भी दुकानदार और प्रतिष्ठान ऑटो मोबाइल-कार डेकोर आदि का कार्य करते हैं, वह वाहनों में नियम विरुद्ध काली फिल्म नहीं लगाएंगे, अगर लगाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपराधिक प्रकरण दर्ज होगा।
यह भी पढ़ें- खुलासा: हाउसिंग बोर्ड का बड़ा कारनामा, कॉलोनियों में कमर्शियल प्लॉट्स के अलॉटमेंट लेटर ही गायब
ऐसी फिल्मों पर लगेगा जुर्माना
पुलिस अफसरों के मुताबिक, चार पहिया वाहनों के शीशे पर किसी भी तरह की काली फिल्म चस्पा करना अवैधानिक है। कई बार लोग पारदर्शिता के प्रतिशत के आधार पर बहस करते हैं, लेकिन नियमानुसार कोई फिल्म नहीं लगाई जा सकती। जिस वाहन में काली फिल्म लगी मिलेगी उसका चालान बनेगा।
दूसरी बार नर्मदा परिक्रमा पर निकले सलीम पठान, देखें वीडियो