रणबीरसिंह सूदन व पिपाड़ा की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज
इंदौरPublished: Oct 22, 2023 12:40:48 am
ईडी केस : जांच रिपोर्ट के आधार पर ली आपत्ति


रणबीरसिंह सूदन व पिपाड़ा की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज
जमीन की धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आरोपी रणबीर सिंह सूदन, केशव नाचानी, ओमप्रकाश, अशोक पिपाड़ा की अग्रिम जमानत याचिकाएं हाल ही में कोर्ट में खारिज हो गईं। ईडी की जांच रिपोर्ट के आधार पर जमानत पर आपत्ति ली गई थी। केस में अन्य लोगों की भूमिका को लेकर ईडी जांच कर रही है। ईडी ने सहकारी संस्था जमीन धोखाधड़ी में दीपक मद्दा उर्फ दिलीप सिसौदिया व उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। बाद मेें चालान पेश किया, जिसमें दीपक के साथ ही नाचानी, ओमप्रकाश, पिपाड़ा, सूदन, जाकिर, नसीम हैदर, दीपेश जैन के नाम दर्ज हैं।
हालांकि ईडी ने पूर्व में जेल में बंद मद्दा को ही गिरफ्तार किया था। ईडी के विशेष लोक अभियोजक चंदन ऐरन के मुताबिक, नाचानी ने विशेष न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके पहले ओमप्रकाश, पिपाड़ा व सूदन की अग्रिम जमानत याचिकाएं भी खारिज हो चुकी हैं। ईडी की केस में जांच जारी है, जिसके आगे भी कई तथ्य आएंगे।