जिला कोर्ट ने दिया था सरकार के खिलाफ फैसला लीज निरस्ती के फैसले को रागीना परिवार ने जिला कोर्ट में चुनौती दी थी। तर्क था कि जमीन नगर निगम ने लीज पर दी थी, लीज का नवीनीकरण भी हो चुका है। ऐसे में लीज निरस्त करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। कोर्ट ने रागीना परिवार के पक्ष में फैसला देते हुए लीज निरस्त का आदेश खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना था कि जमीन निगम की है, इसलिए राज्य शासन लीज निरस्त नहीं कर सकती। फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन हाई कोर्ट ने जिला न्यायालय के फैसले को यथावत रखा। फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर अब फैसला आया है। मुंशी ने बताया, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस राम सुब्रमण्यम की युगल पीठ ने माना कि सरकार को लीज निरस्त का अधिकार तो है लेकिन जमीन की मालिकियत निगम की होगी।