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बड़ी खबर : जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सीमा 40 लाख रूपए…

locationइंदौरPublished: Jan 21, 2019 02:07:50 pm

36 हजार कारोबारी प्रभावित : सालाना 100-120 करोड़ रुपए का नुकसान, सरकार को 18 जनवरी तक काउंसिल को भेजना था जवाब, सीएम की अनुमति में उलझा

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बड़ी खबर : जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सीमा 40 लाख रूपए…

इंदौर. मप्र में जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सीमा 20 से 40 लाख करने के मामले में जीएसटी काउंसिल ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर फैसला बताने के लिए कहा है। काउंसिल ने फैसला 18 जनवरी तक भेजने के लिए कहा था, लेकिन समय सीमा बीतने के बाद भी सरकार ने जवाब नहीं भेजा। बताया जा रहा है, मंत्री व अफसर मामले को एक-दूसरे के पाले में डालते रहे, आखिरकार मंत्री ने अपना अभिमत देते हुए मामला मुख्यमंत्री की सहमति के लिए भेज दिया। रजिस्ट्रेशन लिमिट बढ़ाने से प्रदेश सरकार को मिल रहे जीएसटी में 100 करोड़ रुपए सालाना की कमी आएगी। 10 जनवरी को जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए टर्नओवर सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए सालाना करने का निर्णय लिया है। मप्र सहित कुछ राज्यों की आपत्ति पर काउंसिल ने इसे राज्यों के लिए ऐच्छिक करते हुए 1 सप्ताह में अपने निर्णय से अवगत कराने के लिए कहा था।
लेकिन, प्रदेश सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकी। अब काउंसिल ने सरकार को नोटिस जारी कर निर्णय से अवगत कराने के लिए कहा है। किसी तरह का फैसला नहीं मिलने पर सहमति मानते हुए रजिस्ट्रेशन सीमा 40 लाख रुपए कर दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार वाणिज्यिक कर विभाग ने कारोबारियों की गणना कर प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा था, जिसके अनुसार मात्र 36 हजार कारेबारियों का सालाना टर्नओवर 20 से 40 लाख रुपए है। सीमा लागू होने पर यह फर्में बाहर हो जाएंगी। इनसे मिलने वाला सालाना टैक्स 100 से 120 करोड़ रुपए है, जो सालाना जीएसटी 30 हजार करोड़ की तुलना में बहुत ही कम है। प्रस्ताव पर वाणिज्यिक कर मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने अभिमत देते हुए फाइल सचिवालय भेजी है।
4 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन
प्रदेश में जीएसटी के लिए 4,05,288 कारोबारी रजिस्टर्ड हैं। इनमें एक लाख का सालाना टर्नओवर 20 लाख या उससे कम है। सीमा 40 लाख करने पर 20 से 30 लाख टर्न ओवर वाले 21 हजार व 30 से 40 लाख वाले 15 हजार कारोबारी जीएसटी से बाहर हो जाएंगे। इसी तरह कंपोजिशन में ६६ हजार कारोबारी है। इसकी सीमा 1 से 1.5 करोड़ करने से यह संख्या कुछ बढ़ सकती है। हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तीसरा सप्लायर कंपनियों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, यदि एेसा नहीं होगा तो टैक्स जवाबदारी खरीदार पर आएगी। एेसे में बहुत ज्यादा लोगों के बाहर होने की संभावना कम है।
मुख्यमंत्री के आने पर लेंगे निर्णय
– काउंसिल के निर्णयानुसार नियम 1 अप्रैल से लागू होना है। 27-28 तक सीएम लौटेंगे। इसके बाद ही कुछ निर्णय लेकर काउंसिल को बता देगी।
मनु श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, वित्त
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