प्रदेश में जीएसटी के लिए 4,05,288 कारोबारी रजिस्टर्ड हैं। इनमें एक लाख का सालाना टर्नओवर 20 लाख या उससे कम है। सीमा 40 लाख करने पर 20 से 30 लाख टर्न ओवर वाले 21 हजार व 30 से 40 लाख वाले 15 हजार कारोबारी जीएसटी से बाहर हो जाएंगे। इसी तरह कंपोजिशन में ६६ हजार कारोबारी है। इसकी सीमा 1 से 1.5 करोड़ करने से यह संख्या कुछ बढ़ सकती है। हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तीसरा सप्लायर कंपनियों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, यदि एेसा नहीं होगा तो टैक्स जवाबदारी खरीदार पर आएगी। एेसे में बहुत ज्यादा लोगों के बाहर होने की संभावना कम है।
– काउंसिल के निर्णयानुसार नियम 1 अप्रैल से लागू होना है। 27-28 तक सीएम लौटेंगे। इसके बाद ही कुछ निर्णय लेकर काउंसिल को बता देगी।
मनु श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, वित्त