हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस शुक्रवार को जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की युगल पीठ ने याचिका पर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, देवास कलेक्टर और वन विभाग के अफसरों को नोटिस जारी कर ६ सप्ताह में जवाब देने के आदेश दिए। एडवोकेट मोहनसिंह चंदेल के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि सरकार की नर्मदा-पार्वती लिंक योजना, नर्मदा-कालीसिंध योजना और बहुउद्देश्यीय जल योजना बागली से ही गुजर रही है, लेकिन इसका लाभ यहां के लोगों को नहीं दिया जा रहा।
इसका पानी बागली के लोगों को भी दिया जाए। कनौज का कहना है, परियोजना के लिए अब तक क्षेत्र में करीब 25 हजार पेड़ काटे जा चुके हैं। जितने पेड़ काटे जाए वन विभाग उतने ही पोड़ क्षेत्र के अन्य हिस्सों में लगाए और उनका संरक्षण भी करे। दिसंबर में अगली सुनवाई होगी।