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नगर निगम सीमा में निर्माण मंजूरी के साथ निरीक्षण की जिम्मेदारी बीओ-बीआई को

locationइंदौरPublished: May 26, 2020 11:10:06 am

Submitted by:

Uttam Rathore

शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर निरस्त करेंगे नक्शा, दर्ज करवाएंगे प्रकरण

नगर निगम सीमा में निर्माण मंजूरी के साथ निरीक्षण की जिम्मेदारी बीओ-बीआई को

नगर निगम सीमा में निर्माण मंजूरी के साथ निरीक्षण की जिम्मेदारी बीओ-बीआई को

इंदौर. नगर निगम सीमा में पांच हजार वर्गफीट से अधिक के प्लॉट पर निर्माण कार्य करने की मंजूरी दी गई है। निरीक्षण करने की जिम्मेदारी बिल्डिंग अफसर और इंस्पेक्टर को दी गई है, जो निर्माणाधीन स्थल पर शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर नक्शा निरस्त करने के साथ प्रकरण भी दर्ज कराएंगे।
लॉक डाउन में निर्माण कार्यों को शुरू करने के लिए कई शर्तों के साथ कलेक्टर ने मंजूरी जारी की है। निगम सीमा में कंटेनमेंट एरिया से बाहर ही निर्माण कार्य होंगे। इसके साथ ही कंटेनमेंट एरिया से तकनीकी स्टाफ, सुपरवाइजर, अकाउंटेंट, लेबर व किसी अन्य का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। कार्य के संबंध में निर्माण के लिए स्वामी एक लेटरहेड पर कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र जारी करेंगे, जो कफ्र्यू पास के रूप में दिखाया जाना होगा। मांग किए जाने पर उसकी मूल प्रति निर्माण स्वामी द्वारा दिखाई जाना होगी।
निगम सीमा क्षेत्र में पांच हजार वर्ग फीट से छोटे प्लॉट के कार्यों पर पूर्व की भांति प्रतिबंध रहेगा। निर्माणाधीन स्थल का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी निगम बिल्डिंग परमिशन शाखा के 19 जोन पर तैनात बीओ-बाआई को दी गई है, जो अपने-अपने जोन में नियमित रूप से निरीक्षण कर देखेंगे कि कहीं कोई शर्तों और लॉक डाउन का उल्लघंन तो नहीं कर रहा। उल्लंघन पाए जाने पर निगम नक्शा निरस्त करने की कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही संबंधित दोषी निर्माण स्वामी के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई कर प्रकरण दर्ज कराया जाएगा।
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