कलेक्टर लोकेश जाटव के अनुसार निजी विद्यालय प्रबंधन एवं प्राचार्य पाठ्य पुस्तकों, यूनिफॉर्म एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री के लिए पालकों पर अनुचित दबाव डालते हैं। इस संबंध में समय-समय पर विद्यालयों को इस पर रोक लगाने के लिए आदेशित किया जाता रहा है। राज्य शासन व संबंधित बोर्ड भी समय-समय पर परिपत्र जारी करता है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी इस संबंध में परिपत्र जारी कर चुका है। समस्त विद्यालय प्रबंधन व प्राचार्य विद्यार्थियों, अभिभावकों व पालकों को पुस्तकें, कॉपियॉ, संपूर्ण यूनिफॉर्म आदि किसी भी एक निश्चित दुकान, विक्रेता, संस्था विशेष से खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे।
दो से अधिक यूनिफॉर्म नहीं रखें निर्देश में यह भी कहा गया है कि विद्यालयों में प्रबंधन अधिकतम दो से अधिक यूनिफॉर्म नहीं रख सकता है। स्कूल यूनिफॉर्म का निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि कम से कम तीन साल तक उसमें परिवर्तन न हो।