हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के न्यायमूर्ति रोहित आर्य ने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी व एक अन्य आरोपी नलिन यादव की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद गुरुवार को एकल पीठ ने अपना फैसला सुनाया और जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अदालत मुकदमे के गुण-दोषों को लेकर संबंधित पक्षों की दलीलों पर टिप्पणी करने से बच रही है। लेकिन मामले में जब्त सामग्री, गवाहों के बयानों और (पुलिस की) जांच जारी होने के चलते फिलहाल जमानत याचिकाओं को मंजूर नहीं किया जा सकता है।
ये है पूरा मामला
बता दें कि इंदौर में नए साल के उपलक्ष्य में एक जनवरी को स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी का एक कार्यक्रम आय़ोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह भी अपने साथियों के साथ पहुंचे थे। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान कॉमेडियन ने हिंदू-देवी देवताओं पर आपत्तिनजक टिप्पणी की थी जिसे लेकर विधायक के बेटे एकलव्य ने विरोध जताया था और कार्यक्रम को बंद करा दिया था। कार्यक्रम को बंद कराने के साथ ही विधायक पुत्र एकलव्य सिंह गौड़ कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी व अन्य लोगों को पकड़कर तुकोगंज थाने पहुंचे थे जहां उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी के वीडियो दिखाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। तभी से स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी इंदौर की केन्द्रीय जेल में बंद हैं।
देखें वीडियो- तिरंगे का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा- वीडी शर्मा