राजनीति में अपराधीकरण और सांप्रदायिकता पर लगाम लगाने तथा चुनाव प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर दायर एक जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
याचिका में मांग की गई है कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार अथवा दल को इन मामलों में दोषी पाए जाने पर चुनाव लडऩे के अधिकार से हमेशा के लिए वंचित कर देना चाहिए।
पेशे से वकील याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका में प्रश्न उठाया है कि भ्रष्टाचार और गंभीर अपराध में दोषी पाए जाने पर भी उम्मीदवार पर केवल छह वर्ष का प्रतिबंध लगता है, इसे अजीवन क्यों नहीं किया जाता?
इसके अतिरिक्त मांग की गई है कि चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार की न्यूनतम योग्यता और अधिकतम उम्र तय की जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार की एक और जनहित याचिका लंबित है। मुख्य न्यायाधीश एच.एल. दत्तू के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि इस याचिका पर जल्द ही सुनवाई की जाएगी।
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