scriptशिवराज को कांग्रेस नेता ने भिजवाया मानहानि नोटिस | Congress leader sent defamation notice to ex cm Shivrajsing chohan | Patrika News

शिवराज को कांग्रेस नेता ने भिजवाया मानहानि नोटिस

locationइंदौरPublished: May 22, 2019 11:00:59 am

Submitted by:

Mohit Panchal

सांवेर में हुए हत्याकांड पर की थी पूर्व मुख्यमंत्री ने टिप्पणी

shivraj sing

शिवराज को कांग्रेस नेता ने भिजवाया मानहानि नोटिस

इंदौर। सांवेर में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के बाद इंदौर आए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि कांग्रेस राजनीतिक बदला लेने के लिए हत्या करवाने लगी है। मध्यप्रदेश को बंगाल नहीं बनने दिया जाएगा। इस पर एक कांग्रेस नेता ने उन्हें दस लाख रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है।
मतदान के दिन सांवेर के पालिया गांव में भाजपा कार्यकर्ता नेमीचंद तंवर की हत्या कांग्रेस से जुड़े अरुण यादव व उसके बेटे पंकज ने कर दी। इसको लेकर भाजपा नेताओं ने माहौल खड़ा कर दिया। राजनीतिक जोड़-घटाव को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान अगले ही दिन ताबड़तोड़ इंदौर पहुंच गए। उन्होंने कांग्रेस पर राजनीतिक हत्या का आरोप लगाते हुए बयान दिया।
इसको लेकर कांग्रेस की लीगल सेल के प्रदेश महामंत्री व वकील प्रमोद द्विवेदी ने चौहान को मानहानि का नोटिस भेज दिया है। कहना है कि पालिया में अरुण शर्मा और नेमीचंद तंवर के बीच रंजिश चल रही थी। इसको लेकर चुनाव वाले दिन दोनों पक्षों में विवाद हो गया। शर्मा के बेटे ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिसमें तंवर की मौत हो गई।
ये भी खुलासा हो गया है कि हत्या का मुख्य आरोपी पंकज तो भाजपा से जुड़ा हुआ है। व्यक्तिगत रंजिश को आपने राजनीतिक हत्या बताकर कांग्रेस पर आधारहीन आरोप लगाए हैं। इससे आमजन के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हिंसक प्रवृत्ति की छवि पेश हुई। उससे प्रतिष्ठा भी खराब हुई है।
आपने बिना तथ्य के राजनीतिक द्वेष बताकर कांग्रेस की छवि को खराब किया है। इससे हमारे दोस्त, आम जनता और प्रबुद्धजन हमें ताडऩा की दृष्टि से देख रहे हैं, तो उलाहना भी दी जा रही है। इस आरोप से हमारी मानहानि हुई है। चूंकि वे भी दल से जुड़े हैं, तो उनकी भी छवि खराब हुई है।
आप दस लाख अदा करें व लिखित में माफीनामा प्रस्तुत करें। नोटिस मिलने के बाद तुरंत ही एक लाख रुपए व माफीनामा पेश किया जाए, नहीं तो निर्धारित समय अवधि में कोर्ट में दावा लगाया जाएगा। आपके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा ४९९, ५०० के तहत न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जाएगा।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो