कोरोना अनलॉक-1 : उल्लंघन पर 100 रुपए से10 हजार तक का लगेगा जुर्माना
इंदौर. आज से शहर के अधिकतर क्षेत्रों को खोल दिया गया है। ऐसे में मध्य क्षेत्र को छोड़ शहर के अन्य हिस्सों में सुबह से लोगों की आवाजाही शुरू हो गई। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लोगों को मास्क लगाने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइज करने की सलाह जिला प्रशासन ने दी है। साथ ही इनका पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश नगर निगम को दिए हैं।
इसके चलते आज से निगम स्वास्थ्य विभाग की टीम शहर में निकली। जो लोग मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए यहां-वहां थूकते पाए जाएंगे उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई करेगी। निगम की टीम 100 से 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाकर लोगों से वसूल करेगी। यह कार्रवाई प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी और प्रभारी मुख्य स्वच्छता निरीक्षक मिलकर करेंगे। अनधिकृत रूप से बिना कलेक्टर की अनुमति के कोई भी संस्थान, कार्यालय और दुकान आदि संचालित करने पर स्पॉट फाइन लगाया जाएगा।
ऐसे लगेगा जुर्मनामास्क न लगाने पर : निगम की टीम व्यक्तिगत तौर पर 100 रुपए और कार्यक्षेत्र जैसे व्यावसायिक संस्थान, दुकान, कार्यालय के अंदर उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संस्थान प्रभारी व्यक्ति के खिलाफ एक हजार से लेकर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाएगी।
सोशल डिस्टेसिंग : 2 मीटर की दूरी न रखने पर 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। व्यावसायिक संस्थाओं पर यह जुर्माना लागू होगा। एक बार जुर्माना लगने के बाद दोबारा उल्लघंन होने पर संस्थान को बंद कर सील कर दिया जाएगा। दुकान का लाइसेंस भी स्थगित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त व्यक्ति विशेष पर प्रति व्यक्ति यह स्पॉट फाइन राशि 100 रुपए होगी।
सैनिटाइजेशन : समस्त प्रकार के संस्थानों, कार्यक्षेत्र, ईकाइयों आदि में कार्यरत व्यक्तियों के लिए संस्थान प्रभारियों को समुचित मात्रा में जगह-जगह सैनिटाइजर और साबुन रखना जरूरी होगा। यह न मिलने पर एक हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा। जोनल अफसर और स्वास्थ्य अधिकारी यह कार्रवाई करेंगे।
थूकने पर : यहां-वहां थूकने पर निगम 200 रुपए अर्थदंड वसूलने के साथ धारा 188 के तहत पुलिस में प्रकरण भी दर्ज कराएगा। प्रभारी सीएआई यह कार्रवाई करेंगे।