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कोरोना अलर्ट : बैंकों के लिए कलेक्टर ने दिया महत्वपूर्ण आदेश

locationइंदौरPublished: Apr 04, 2020 03:22:10 pm

Submitted by:

KRISHNAKANT SHUKLA

अनुमति शर्तों के आधार पर बैंक संचालन के लिए मिली अनुमति

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कोरोना अलर्ट : बैंकों के लिए कलेक्टर ने दिया महत्वपूर्ण आदेश

इंदौर : नोवल कोरोना वायरस COVID-19 के फैलने की रोकथाम के लिए कलेक्टर मनीष सिंह ने बैंक और एटीएम संचालन के संबंध में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन आदेश जारी किया है। 3 अप्रैल को विभिन्न बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में आम जनों को बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के संबंध में समीक्षा की गई। बैठक में चर्चा के बाद अनुमति शर्तों के आधार पर बैंक संचालन के लिए संचालन की अनुमति कलेक्टर द्वारा दी गई है।

उपभोक्ताओं से लेन देन प्रतिबंधित

जारी आदेश में कहा गया है कि इन्दौर ज़िले में स्थित सभी बैंकों को प्रतिदिन कार्यालयीन दिवसों में सुबह 11 बजे से सायंकाल 5 बजे तक समस्त बैंकों के समस्त प्रकार के आंतरिक कार्य किए जाने की अनुमति दी जाती है। शर्त रहेगी कि इसमें बैंकों का उपभोक्ताओं से भौतिक लेन देन प्रतिबंधित रहेगा।

बैंक एटीएम में जमा कर सकेंगे कैश

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी श्रेणी के बैंक अपने अपने एटीएम में कैश जमा कर सकेंगे। इंदौर नगर निगम सीमा में शहर के स्वास्थ्य एवं करोना के संक्रमण को नष्ट करने के उद्देश्य से आगामी आदेश तक शहर में आम जनों को बैंक एटीएम किसी प्रकार का भौतिक रूप से वहाँ जाकर संव्यवहार पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार ही प्रतिबंधित रहेगा।

सोशल डिस्टेंस में बैठेंगे बैंककर्मी

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी बीबीएस तोमर ने बताया है कि सभी बैंकों के प्रबंधन शाखा में संबंधित बैंक ब्रांच मैनेजर अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ़ को ही लिखित आदेश जारी कर बुला सकेंगे तथा बैंकों के अंदर उनके बैठने की व्यवस्था सोशल डिस्टेंस के मापदंडों के अनुरूप रखेंगे। इन्दौर ज़िले के ऐसे बैंक के कर्मचारी जिनको प्रबंधन द्वारा बैंकों की ड्यूटी में लगाया गया है वे शहर में अपने निवास से अपने बैंक स्थल पर जाते वक़्त बैंक द्वारा जारी पहचान पत्र अपने साथ अवश्य रखेंगे और पुलिस द्वारा पूछे जाने पर उसे भी दिखाएंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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