7 नए हॉस्पिटल अधिकृत
मयूर : रिया सिद्धकी, नितिन साहू, संजय जैन, जाफरी, इमरान अली, विजय चौरड़िया।
गोकुलदास : आनंद गोकुलदास, चेतन ऐरन, श्रीकांत जोगी, केएल प्रजापति, अल्केश जैन, प्रमोद झंवर, प्रफुल्ल दुबे, आनंद सिंघाई।
सुयश : जीएस मालपानी, एसके शर्मा, संदीप पांडे, उपेंद्र सोनी, विशाल गुंजल।
अरिहंत : सोनाली जैन, आरसी शर्मा, वल्लभ मुंदडा, अशोक बंडी, जवाहर बियानी, डॉक्टर मोदी सिनर्जी : सुबोध जैन, रवि भाटिया, बीबी गुप्ता,
विशेष : सीएम पंडित, अशोक सेठिया, योगेश शाह, गुणवंती यशलहा, बीएस चौहान,
प्रगति, महू : अश्विनी जायसवाल, विवेक दुबे।
कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो होगी कार्रवाई
मध्यप्रदेश में सरकारी महकमे में हड़ताल को रोकने हेतु एस्मा लगाया जाता है। एस्मा लागू करने से पूर्व इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को किसी समाचार पत्र या अन्य माध्यम से सूचित किया जाता है। एस्मा का नियम अधिकतम 6 माह के लिए लगाया जा सकता है।
एस्मा लागू होने के उपरान्त यदि सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध एवं दण्डनीय है। क्रिमिनल प्रोसीजर 1818 के अन्तर्गत एस्मा लागू होने के उपरान्त इस आदेश से सम्बन्धि किसी भी कर्मचारी को बिना किसी वारन्ट के गिरफ्तार किया जा सकता है।