इंदौर

मलबा उठाने वाली गाडिय़ों का कराना होगा रजिस्ट्रेशन

हर माह 500 रुपए करना होंगे जमा

इंदौरOct 22, 2019 / 07:04 pm

Kamlesh Pandey

मलबा उठाने वाली गाडिय़ों का कराना होगा रजिस्ट्रेशन


इंदौर.
मलबा उठाने वाली गाडिय़ों का नगर निगम से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए 500 रुपए महीने जमा करवाकर रजिस्ट्रेशन हर माह रिन्यू कराना होगा। कोई गाड़ी बगैर रजिस्ट्रेशन कराए मलबा उठाते पाई गई तो निगम उस पर कार्रवाई करेगा।
स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान बिल्डिंगों के मलबे का निपटान भी महत्वपूर्ण शर्तों में शामिल है। निगम ने इसका निपटान करते हुए पेवर और अन्य उत्पाद बनाने के प्लांट भी लगाए हैं। उसके बाद भी शहर में जगह-जगह मलबा फैला है। शहर में मलबा उठाने का काम करने वाले निजी लोगों द्वारा अपनी मर्जी के मुताबिक कहीं भी मलबा डाला जा रहा है। इसे रोकने के लिए निगम ने वाहनों का रजिस्ट्रेशन करने के आदेश जारी किए हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद शहर में कहीं से भी मलबा उठाने के बाद गाडिय़ों को तय 4 कचरा ट्रांसफर स्टेशन ले जाकर खाली करना होगा। जरूरत होने पर वे यहां से मलबा दोबारा उठाकर ले भी जा सकेंगे। इसके लिए अलग से शुल्क नहीं देना होगा।
दूसरी जगह मलबा डालते मिले तो कार्रवाई
निगम द्वारा मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है, यदि वाहन कचरा निर्धारित जगह पर नहीं डालते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा। उन्हें जब्त करने के साथ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
वर्जन…
लगातार मलबा हटवाने के बाद भी बार-बार मिलता है। इसके चलते मलबा उठाने के काम की मॉनिटरिंग करना तय किया है। ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराने का निर्णय लिया है। अन्य जगह मलबा डालने वाले पर कड़ी कार्रवाई करेंगे।
-आशीष सिंह, निगमायुक्त

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