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दो माह में हुकमचंद मिल की जमीन का लैंडयूज बदलने पर लें फैसला : कोर्ट

locationइंदौरPublished: Nov 14, 2018 01:15:53 pm

मजदूरों की 17 साल पुरानी याचिका पर हुई सुनवाई

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दो माह में हुकमचंद मिल की जमीन का लैंडयूज बदलने पर लें फैसला- कोर्ट

इंदौर. हुकमचंद मिल के मजदूरों की 17 साल पुरानी याचिका पर मंगलवार को हाइ कोर्ट में सुनवाई हुई। मिल की जमीन का लैंडयूज बदलने के मुद्दे पर करीब 1.30 घंटे तक बहस हुई। कोर्ट ने शासन के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा, जब हमने 29 फरवरी 2016 को ही लैंडयूज बदलने का आदेश जारी कर दिया था तो अब तक उसकी प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं की गई। कोर्ट ने दो महीने के भीतर राज्य सरकार को दो माह में लैंडयूज बदलने की कार्रवाई पूरी करने के आदेश दिए हैं।
केमिकल अटैक पीडि़ता को दें एक लाख
करीब दो महीने पहले बाणगंगा इलाके में केमिकल अटैक की शिकार डांसर युवती को सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के मुताबिक मुआवजा नहीं मिला है। इस पर पीडि़ता की ओर से हाई कोर्ट में दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने जिला प्रशासन को एक सप्ताह में एक लाख रुपए देने के आदेश दिए हैं। गोविंद कॉलोनी क्षेत्र में रहने वाली पीडि़ता रूपाली को नियमों के मुताबिक २ लाख रुपए का मुआवजा मिलना था, लेकिन सिर्फ 50 हजार रुपए दिए गए। निराश पीडि़ता ने कोर्ट में आवेदन दिया था।
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