must read : अनोखा फ्रॉड : APPLE के iTunes की मदद से शिक्षिका के खाते से उड़ा लिए हजारों रुपए, नहीं आया एक भी ओटीपी लोक शिक्षण संचालनालय को एमपी पब्लिक हायर सेकंडरी स्कूल के अनेक स्थानों पर अवैध संचालन के संबंध में शिकायत की गई थी। इस शिकायत पर पीआर तिवारी, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ने जांच की थी। जांच के दौरान तिवारी ने संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, जिला शिक्षा अधिकारी, विद्यालय संचालक सहित प्रकरण से जुड़े समस्त व्यक्तियों के बयान लिए थे। करीब एक वर्ष चली जांच के बाद सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर आयुक्त जयश्री कियावत ने सोसायटी को ब्लैक लिस्ट करने के आदेश जारी किए थे।
must read : जेसीबी से खींचा मकान, दो बार टूटी रस्सी, गुस्साए रहवासी बोले- मजबूत मकान क्यों तोड़ रहे हो… संकुल प्राचार्य ने अंजनी नगर स्थित एमपी पब्लिक स्कूल के गेट पर नोटिस लगाया गया था, जिसमें पालकों को सूचित करते हुए कहा गया था कि स्कूल की मान्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। इसलिए सत्र 2019-20 में बच्चों को अन्य स्कूल में प्रवेश दिलाए।
जनसुनवाई में हुई शिकायत इस नोटिस को स्कूल संचालक द्वारा फाड़ दिया गया, ताकि पालकों को इसकी जानकारी न लगे। इस मामले में रहवासी विजय कुमार जैन ने मंगलवार को जनसुनवाई में शिकायत की। जिसमें कहा गया है कि सरकारी सूचना को फाडऩा अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए पर्चा फाडऩे वाले कर्मचारी और स्कूल संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाए।