बिचौली मर्दाना में रहने वाले राजेंद्र सिंह लंबे समय से पर्यावरण के हित में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे यहीं समीप स्थित फायदा बाजार नामक सुपर स्टोर पर खरीदी करने गए थे। वहां पर ककड़ी का भाव 30 रुपए किलो बताया गया एवं खीरे पर लगे हुए बारकोड के अनुसार 35 प्रति किलो के हिसाब से कुल खीरा 17 रुपए 15 पैसे का खीरा मैंने खरीदा। जब बिल बनवाया गया तो बिल में उसी खीरे का भाव रुपए 17 पैसे 15 वसूला गया एवं कुल 6 प्रकार की सामग्री लेने पर 20 रुपए की बचत का दावा किया गया। जबकि वास्तविक तौर पर बिल का अध्ययन करने पर एमआरपी एवं वसूले गए मूल्य में मात्र 2 रुपए की बचत दिखी। साथ ही बचत के स्थान पर 17 रुपए के खीरे के 70 रुपए वसूले गए। इस प्रकार 53 रुपए की लूट बारकोड के माध्यम से की गई। बिल का सूक्ष्म अवलोकन करने पर खीरे की मात्रा एक बताई गई, जबकि खीरा वजन के हिसाब से दिया जाता है एवं बारकोड भी स्पष्ट दर्शा रहा है कि खीरे का वजन 490 ग्राम है।
– सीएम हेल्प लाइन से मिली मदद राजेंद्र ने घर आकर परीक्षण करने पर पहले स्टोर पर फोन लगाया तो उन्होंने बेहतर रिस्पांस नहीं दिया। राजेंद्र बताते हैं कि इसके बाद मैंने सीएम हेल्प लाइन पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद नापतौल विभाग के निरीक्षक का मेरे पास फोन आया वह उन्हें बिल व सभी दस्तावेज उपलब्ध करवाएं। उन्होंने जांच की तो शिकायत सही पाई गई। इसके बाद उन्होंने पंचनामा बनाकर प्रकरण भोपाल भेजा। सिंह का कहना है कि फायदा बाजार के सभी सब्जी बिलों की जांच होना चाहिए, क्योंकि अधिकांश लोग इस तरह से बिल चेक नहीं करते। जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा कई लोगों के साथ हुआ होगा।
– ५ हजार का होगा जुर्माना
नापतौल निरीक्षक एचपी पटेल ने बताया कि हमारे यहां शिकायत मिली थी जिसकी जांच करने पर सही पाया गया। खुली वस्तुओं की ब्रिक्री से संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। इसे भोपाल भेजा है। इसमें लगभग ५ हजार रुपए का जुर्माना फायदा बाजार संचालकों पर होगा। बार कोड पर गलत तरीके से बिल जनरेट कर लगभग ५३ रुपए उपभोक्ता से ज्यादा लिए गए थे।